सुपरस्टार सलमान खान की सजा पर जोधपुर की अदालत में जबर्दस्त बहस चल रही है. जज देव कुमार खत्री की अदालत में सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत जोरदार दलीलें पेश कर रहे हैं. सारस्वत ने कहा कि जब काला हिरण के शिकार के मामले के अन्य अभियुक्त बरी हो चुके हैं, तो उनके ही मुवक्किल को सजा क्यों? दूसरी तरफ, सरकारी वकील ने भी अपने तेवर तल्ख करते हुए कोर्ट में कहा कि सलमान खान आदतन अपराधी हैं और उन्हें अधिकतम सजा मिलनी चाहिए.
दरअसल, काला हिरण के शिकार से जुड़ा यह मामला 20 साल पुराना है. वर्ष 1998 में सलमान खान जोधपुर में ‘हम साथ-साथ’ हैं फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान 3 काले हिरण और 2 चिंकारा का शिकार हुआ. 1 और 2 अक्तूबर,1998 कीदरम्यानी रात लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप सलमान खान पर लगा. इस मामले में सलमान खान दो बार जोधपुर में जेल की हवा खानी पड़ चुकी है.
इसे भी पढ़ें : LIVE काला हिरण शिकार मामला: सलमान खान दोषी करार, बाकी सभी सितारे बरी
2 अक्तूबर, 1998 को ही इस मामले में बिश्नोई समाज ने पुलिस थाने में सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे के साथ-साथ जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी. सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, तब्बू और नीलम परसलमानको शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया.
सलमान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/51 में आरोप लगायेगये. इस मामलेमें सलमान खान दो बार जोधपुर में जेल की हवा खानी पड़ चुकी है. सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनालीऔर दुष्यंत सिंह के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/52 और आइपीसी की धारा 149 के तहत आरोप लगायेगये थे. इन सबको कोर्ट ने बरी कर दिया है.
इसे भी पढ़ें : काला हिरण शिकार मामले में कब क्या हुआ पढ़ें पूरी कहानी
मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि सलमान खान ने जब हिरणों का शिकार किया, उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे. उन्होंने बताया कि जिप्सी में मौजूद सभी सितारों ने सलमान को शिकार करने के लिए उकसाया था, जिसके बाद गोली की आवाज सुनकर सभी गांव वाले वहां एकत्र हो गये. गांव वालों के आने के बाद सलमान वहां से गाड़ी लेकर भाग गये थे और दोनों हिरण वहीं मरे पड़े थे.