नयी दिल्ली : पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हार्इकोर्ट से जमानत मिल गयी है. आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका मंजूर कर उन्हें जमानत दे दी. जस्टिस एसपी गर्ग की बेंच ने 16 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. कोर्ट में कार्ति के वकीलों की दलील थी कि अब सीबीआई कार्ति से पूछताछ कर चुकी है. लिहाजा, अब उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं है. एजेंसी अब उनकी हिरासत भी नहीं चाहती.
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हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत पर बहस के दौरान सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध किया. सीबीआई का कहना है कि अगर कार्ति को जमानत दी गयी, तो वो केस के साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं. कार्ति पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे हैं और प्रभावशाली व्यक्ति हैं. बेंच ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
INX Media Case: Karti Chidambaram has been granted bail by Delhi High Court on surety of Rs 10 lakh. He cannot travel out of the country. He cannot influence witnesses or close bank accounts. https://t.co/lgWquY2Nas
— ANI (@ANI) March 23, 2018
कार्ति पर आरोप है कि 2007 में उनके पिता पी चिदंबरम के केंद्रीय वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया को करीब 305 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी एफआईपीबी से मंजूरी लेने में गड़बड़ी की गयी.
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