मुंबई : आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) की एक अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के शागिर्द यासीन मंसूर मोहम्मद फारूक उर्फ फारूक टकला की सीबीआई हिरासत को सोमवार को 28 मार्च तक बढ़ा दिया. 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाका मामले में आरोपी टकला को इससे पूर्व सोमवार तक के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा गया था.
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सोमवार की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने टकला की हिरासत को बढ़ाये जाने का आग्रह करते हुए कहा कि पूछताछ के दौरान उसके द्वारा दिये गये बयानों का सत्यापन किये जाने की जरूरत है. एजेंसी ने यह भी दावा किया कि टकला जांच में सहयोग नहीं कर रहा है.
टकला को इस महीने की शुरूआत में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आव्रजन काउंटर पर गिरफ्तार किया गया था. उसके खिलाफ आपराधिक षडयंत्र, हत्या, हत्या का प्रयास आदि मामले दर्ज हैं. 1993 मुम्बई विस्फोटों के बाद टकला देश से भाग गया था. इन विस्फोटों में257 लोगों की मौत हुई थी.