मुजफ्फरपुर : बिहार में बहुचर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां व सोनू कुमार गुप्ता की ओर से दाखिल आरोप मुक्ति के आवेदन को खारिज करते हुए जिला जज हरेंद्र नाथ तिवारी ने गुरुवार को आरोप गठन के लिये 26 मार्च की तिथि निर्धारित की है. कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए सीबीआइ की ओर से दिल्ली से आये स्पेशल पीपी अतुल कुमार ने कहा कि पूर्व मे एफएसएल से मिली जांच रिपोर्ट के अनुसार सोनू कुमार गुप्ता के घर से बरामद पिस्टल से ही पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या करने की पुष्टि हुई है.
वहीं बदामी देवी के घर व जमीन खाली कराने के लिये आरोपियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है. इसलिए न्याय हित में इन दोनों का आवेदन खारिज करने योग्य है. अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां व सोनू कुमार गुप्ता की ओर से अधिवक्ता शरद सिन्हा ने कहा कि सीबीआइ के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है . इसके पूर्व तिहाड़ जेल से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल से लड्डन मियां की पेशी करायी गयी.