मुर्शिदाबाद जिला अदालत ने सुनायी सजा, तीन साल बाद आया फैसला
पति के अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी सहित तीन बेटियों को जिंदा जलाया था
प्रतिनिधि @ फरक्का
मुर्शिदाबाद जिला की एक अदालत में पारिवारिक विवाद में पत्नी सहित तीन मासूम बेटियों को जिंदा जला देने के तीन साल पुराने एक मामले में आरोपी पति को फांसी की सजा सुनायी गयी है. मामला मुर्शिदाबाद जिला के कांधी थाना क्षेत्र के पार्वती गांव का है. जहां 31 मई 2015 को एक व्यक्ति ने अपने नाजायज रिश्ते के लिए अपनी पत्नी वजीफा बीबी (25) व तीन मासूम बेटी आयशा खातून (5), सफीना खातून (3) तथा तुहिना खातून (7 माह) को निर्दयी रूप से जिंदा जला दिया था.
घटना को लेकर मृतका वजीफा के पिता गुलाम मुस्तफा शेख ने न्यायालय में याचिका दायर की थी. कांधी महकमा की एक अदालत के न्यायाधीश संदीप मन्ना ने सबूतों को देखते हुए गवाहों के प्रतिपरीक्षण के बाद अभियुक्त को दोषी करार ठहराते हुए उसे फांसी की सजा सुनायी है.
मामले को लेकर सरकारी वकील सुनील चक्रवर्ती ने बताया कि अलताब अली जो कि शादीशुदा था, उसका किसी अन्य लड़की से अवैध संबंध हो गया था. इसे लेकर घर में अक्सर विवाद होता रहता था. इसी को लेकर 31 मई 2015 को अलताब अली ने अपनी पत्नी व बेटियों को जिंदा जला दिया था.