नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आइएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले मेंप्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी से कार्ति चिदंबरम को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार किया है. गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करने वाली कार्ति चिदंबरम कीनयी याचिका पर उच्चतम न्यायालय नेप्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगाहै. मामले को आठ मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाइ चंद्रचूड़ की पीठ ने गिरफ्तारी से संरक्षण की अपील करने वाली कार्ति की याचिका पर इडी से जवाब भी मांगा है.
सीबीआइ ने शीर्ष अदालत को बताया था कि वह आज सुनवाई अदालत के सामने चिदंबरम की हिरासत अवधि बढ़ाए जाने की अपील करेगी. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ मार्च की तारीख तय कर दी. अपनी नयी याचिका में कार्ति चिदंबरम ने इस आधार पर समन को चुनौती दी है कि इडी को सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के आधार पर इस प्रकार का नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है.
इस मामले में कार्ति चिदंबरम के वकीलकपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्टमेंअपील की थी. उन्होंने अदालत से कहा है कि हमलोग इस मामले में हर प्रकार से स्वैच्छिक रूप से जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं. उन्होंने अपने मुवक्किल की गिरफ्तारी को लेकर चिंता भी प्रकट की.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को कार्ति चिदंबरम के खिलाफ पीएमएलए केस दर्ज किये जाने के मामले में नोटिस भी जारी किया है.
सीबीआइ ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह आइएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में आज निचली अदालत से कार्ति चिंदंबरम की हिरासतबढ़ाने की मांग करेगी.
वहीं, आज आइएनएक्स मीडिया केस मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई को लेकर उनके पिता व वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पहुंचे हैं. कार्ति चिदंबरम की मां नलिनी चिदंबरम भी पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची हैं.
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