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बिहार इंजीनियर हत्याकांड : सजा सुनाने वाले जज के घर तोड़फोड़, कल सुनायी जानी है सजा
दरभंगा : बहेड़ी इंजीनियर हत्याकांड मामले की सुनवाई करनेवाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रुपेश देव के अधिकारी कॉलोनी स्थित आवास में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है.श्री देव होली के अवकाश में अपने घर गये थे. सोमवार को जब वापस लौटे, तो घर का ताला टूटा हुआ पाया. घर के भीतर सामान बिखरे […]
दरभंगा : बहेड़ी इंजीनियर हत्याकांड मामले की सुनवाई करनेवाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रुपेश देव के अधिकारी कॉलोनी स्थित आवास में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है.श्री देव होली के अवकाश में अपने घर गये थे. सोमवार को जब वापस लौटे, तो घर का ताला टूटा हुआ पाया.
घर के भीतर सामान बिखरे पड़े थे. सूत्रों की मानें तो घर में तोड़फोड़ की गयी है. तोड़फोड़ करनेवालों की मंशा क्या थी, यह स्पष्ट नहीं हो पा रही है. हालांकि इस मामले को प्रशासन अभियंता हत्याकांड से भी जोड़ कर देख रहा है. उधर, पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने से परहेज कर रही है. वैसे बताया जाता है कि भीतर-ही-भीतर पुलिस व प्रशासनिक महकमा इस मसले को लेकर सकते में आ गया है. बता दें कि सात मार्च को इस मामले में श्री देव की अदालत ने सजा सुनाने की तिथि तय कर रखी है.
इसके मद्देनजर लहेरियासराय में कानून-व्यवस्था को लेकर रैफ के जवानों ने सोमवार को फ्लैग मार्च भी निकाला है. मालूम हो कि अभियंता हत्याकांड में संतोष झा व मुकेश पाठक सहित 10 आरोपितों को श्री देव की अदालत ने 26 फरवरी को दोषी करार दिया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सात मार्च की तिथि निर्धारित है.
सभी आरोपित दरभंगा जेल में बंद हैं. इसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर रखे हैं. इसी के तहत सोमवार को फ्लैग मार्च भी निकाला गया. ज्ञात हो कि 26 दिसंबर, 2015 को एसएच 88 का निर्माण कर रही बीएससी व सी एंड सी कंपनी के दो अभियंताअों मुकेश कुमार व ब्रजेश कुमार को अपराधियों ने दिनदहाड़े एके 47 से भून दिया था.
मालूम हो कि अदालत ने मामले के 10 आरोपितों को दोषी पाया है. अदालत ने आरोपितों विकास झा, निकेश दुबे, मुकेश पाठक एवं अभिषेक कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 386/ 109, 387/109 एवं 120(बी) के तहत तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27(2) में, संतोष झा को भादवि की धारा 302/109, 387/109, 120 (बी) में दोषी पाया है.
वहीं संजय लाल देव, पिंटू लाल देव, मुन्नी देवी, पिंटू तिवारी एवं पिंटू झा को भादवि की धारा 302/109, 386/109, 120 (बी) में दोषी पाया गया है.
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