नयी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की ओर से आहूत बैठक में कथित रूप से भाग नहीं लेने के कारण जारी नोटिस को चुनौती देने वाली मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की याचिका पर आज सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहमति दे दी है. मामला सुनवायी के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरी शंकर की पीठ के समक्ष आया था.
उन्होंने निर्देश दिया कि मामले को आज ही सुनवायी के लिए उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाये. मुख्य सचिव की ओर से पेश हुए वकील विवेक चिब ने नोटिस रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा कि प्रकाश को ‘‘जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने को कहा गया था, लेकिन उन्हें ना तो शिकायत की प्रति दी गयी और ना ही उसपर जवाब देने का अवसर.