छपरा(कोर्ट) : अपने विरोधी की हत्या करने के उद्देश्य से व्यवहार न्यायालय परिसर में बम छिपा कर लाने और बम के विस्फोट कर जाने पर जख्मी हो जाने वाली खुशबू को न्यायालय से जमानत मिल गयी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एकादश धर्मेंद्र कुमार सिंह के न्यायालय में चल रहे बम विस्फोट मामले के सत्रवाद 251/17 में खुशबू के अधिवक्ता द्वारा दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई की गयी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता दीपक सिन्हा द्वारा जमानत दिये जाने को लेकर पक्ष रखा गया तो वही अभियोजन की ओर से एपीपी सुनील चौधरी द्वारा जमानत का विरोध किया गया.
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनने के उपरांत आरोपित को दस-दस हजार के दो मुचलके जिसमें एक निकट का संबंधी होना अनिवार्य है के द्वारा बंधपत्र दिये जाने पर मुक्तिपत्र देने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि कोर्ट परिसर में 18 अप्रैल, 2016 को विस्फोट हुआ था जिसमें खुशबू गंभीर रूप से जख्मी हुई थी. उसका पुलिस हिरासत में ही सदर अस्पताल और पीएमसीएच में तब से अभी तक इलाज किया जाता रहा है. फिलवक्त उसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. बताते चलें कि दो दिन पूर्व ही इसी न्यायालय द्वारा खुशबू समेत अन्य पर इसी मामले में आरोप का गठन किया गया है.