नवादा : बिहार में नवादाके एक स्थानीय अदालत ने वर्ष 2013 में अपने चाचा और चाची की हत्या करने वाले भतीजे को आज उम्रकैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. सहायक लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) राजेश कुमार ने नवादा जिले के अकबरपुर थाना अंतर्गत पुरैनी गांव निवासी पी. पंडित और उनकी पत्नी आकाश देवी की 2013 में हत्या के जुर्म में उनके भतीजे रामऔतार को आज उम्रकैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
रामऔतार पंडित पर 18 दिसंबर 2013 को अपने चाचा-चाची की संपत्तिको हड़पने की लालच में कुल्हाड़ी से प्रहार करके उनकी हत्या कर दी थी. रामऔतार ने अपने चाचा-चाची पर उस समय हमला किया जब वे अपने गौशाला में पशुओं को चारा खिला रहे थे.
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