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हत्या मामले में पति दोषी 10 साल की सजा सुनायी
इचाक : चौपारण थाना कांड संख्या 135/07 के अभियुक्त किशोरी राणा पिता भोला राणा को पत्नी की हत्या के आरोप में दस साल बाद मंगलवार को सजा सुनायी गयी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 हजारीबाग में धारा 306 भादवि के अंतर्गत अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया […]
इचाक : चौपारण थाना कांड संख्या 135/07 के अभियुक्त किशोरी राणा पिता भोला राणा को पत्नी की हत्या के आरोप में दस साल बाद मंगलवार को सजा सुनायी गयी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 हजारीबाग में धारा 306 भादवि के अंतर्गत अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजकुमार (राजू) एवं सूचक की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार सिंह है.
सजा की बिंदु पर सुनवाई 26 फरवरी को होगी. इस मामले में कई अन्य आरोपियों पर मुकदमा चल रहा है.
इस संबंध में जानकारी के अनुसार इचाक थाना क्षेत्र के बरकाकला गांव निवासी सरयू राणा की पुत्री मीरा कुमारी का विवाह चौपारण थाना क्षेत्र के बसरिया गांव निवासी भोला राणा के पुत्र किशोरी राणा के साथ हिंदू रीति-रिवाज और क्षमतानुसार दान दहेज देकर हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद से ही दहेज की खातिर मीरा को प्रताड़ित करने लगा. अंततः जुलाई 2007 में ससुराल वालों ने मीरा की हत्या कर दी. करीब दस वर्षो की लंबी लडाई के बाद मीरा के पिता को न्याय मिला.
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