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बिहार : कामगारों के हित में होगा दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, बजट सत्र में पेश होगा विधेयक : श्रम मंत्री

विधेयक के प्रारूप को लेकर श्रम संसाधन मंत्री ने व्यापारिक संगठनों के साथ की चर्चा पटना : राज्य में कामगारों के हित और उनको अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम संसाधन विभाग जल्द ही नया बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) विधेयक लायेगा. विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. विभाग […]

विधेयक के प्रारूप को लेकर श्रम संसाधन मंत्री ने व्यापारिक संगठनों के साथ की चर्चा
पटना : राज्य में कामगारों के हित और उनको अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम संसाधन विभाग जल्द ही नया बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) विधेयक लायेगा. विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है.
विभाग का प्रयास है कि बजट सत्र में इस विधेयक को सदन में पेश किया जाये. इस विधेयक के प्रारूप को लेकर सोमवार को श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की. नये विधेयक में कामगारों के हितों का विशेष ख्याल रखा गया है. विजय कुमार सिन्हा ने बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) विधेयक के प्रारूप पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध विभिन्न व्यापार संगठनों के साथ बैठक कर चर्चा की. बैठक में श्रमायुक्त गोपाल मीणा, संयुक्त श्रमायुक्त सुजीत कुमार राय, डाॅ आनंद, डाॅ वीरेंद्र कुमार भी मौजूद थे. बैठक में विभिन्न व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखीं. उनकी बात मुख्यत: विधेयक के दायरे एवं दंड के प्रावधान से संबंधित था. मंत्री ने व्यापार संगठन के प्रतिनिधियों को उनके विचारों पर समीक्षा करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि बिहार के हितों को ध्यान में रखकर ही विधेयक बनाया जायेगा. भारत सरकार द्वारा प्रेषित मॉडल विधेयक अखिल भारतीय परिदृश्य में बनाया गया है, जिसे बिहार के अनुसार अनुकूल करना होगा.
विधेयक में इस बात की व्यवस्था
की जा रही है कि कामगारों को समय पर वेतन भुगतान हो. नियोजक कामगारों की सेवा को नियमित करें. मुख्य रूप से कामगारों की सेवा शर्तों को इस विधेयक में मजबूत किया गया है.
बजट सत्र में पेश होगा विधेयक
मंत्री ने बैठक में प्रस्ताव रखा कि दुकान एवं प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले वैसे कर्मी जो एक महीना से अधिक अवधि तक नियोजित हों, को नियोजक द्वारा दो लाख की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आच्छादित किया जाये. वहीं, ऐसे कामगार जो एक वर्ष से अधिक से नियोजित हों, को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से नियोजक आच्छादित करें. मंत्री के प्रस्ताव पर व्यापार संगठनों द्वारा सहमति प्रदान की गयी. मंत्री ने ड्राफ्ट विधेयक के प्रारूप पर एक और बैठक आयोजित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया. जिसमें व्यापार प्रतिनिधियों के अलावा दुकान एवं प्रतिष्ठान से जुड़े प्रमुख श्रमिक प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जायेगा.

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