मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब नेशनल बैंक धोखधड़ी से जुड़े 11,400 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले की जांच के संबंध में अरबपति हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उसके कारोबार सहयोगी मेहुल चोकसी को आज समन जारी किया. अधिकारियों ने बताया कि मोदी और चोकसी को धन शोधन निषेध (पीएमएलए) कानून के तहत समन जारी कर एक सप्ताह के भीतर उपस्थित होने को कहा गया है. चूंकि दोनों उद्योगपति देश में नहीं हैं, इसलिए समन दोनों के फर्मों के निदेशकों को सौंपा गया गया है. मोदी अपने नाम से आभूषण ब्रांड चलाते हैं वहीं चोकसी गीतांजलि जेम्स के प्रोमोटर हैं.
पीएनबी की शिकायत पर सीबीआई द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी की आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है. ईडी ने कल नीरव मोदी के मुम्बई, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में विभिन्न परिसरों की तलाशी ली और 5,100 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के आभूषण जब्त किए. केंद्रीय जांच एजेंसी ने कल एक बयान में कहा, ईडी ने पीएनबी के धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में पूरे भारत में नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स की 17 संपत्तियों की तलाशी ली. 5100 करोड़ रुपये के सोने, हीरे और अन्य जवाहारात जब्त किये गये. सूत्रों ने बताया कि ईडी ने इस मामले में जांच के अपने दायरे का अब विस्तार किया है और वह प्राथिमिकी के अलावा भी पीएनबी को 11,400 करोड़ रुपये का चूना लगाने के पूरे आरोप पर भी गौर करेगी. बैंक ने उसे शिकायत भेजी है.
यह शिकायत सीबीआई से साझा की गयी थी. सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि इन सरकारी (बैंक) अधिकारियों ने उपरोक्त फर्मों को धन का लाभ पहुंचाने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया जिससे 2017 में पंजाब नेशनल बैंक को 280.70 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान हुआ. बैंक ने यह भी शिकायत की है कि उसके यहां से धोखाधड़ी कर के आरोपी इकाइयों के पक्ष में या उनकी ओर से 16 जनवरी 2018 को कुछ साख-पत्र जारी किए गए . इन इकाइयों ने बैंक की मुंबई स्थित संबंधित शाखा को आयात संबंधी कुछ दस्तावेज दिए थे और आवेदन किया था कि माल भेजने वाली विदेशी इकाइयों के भुगतान के लिए क्रेता की ओर से साख पत्र जारी कर दिए जाएं.
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