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झारखंड : किया था बच्ची से दुष्कर्म, हत्‍या, अदालत ने घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना, सुनाई फांसी की सजा

अपर न्यायायुक्त शिवपाल सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला रांची : रांची में 19 मार्च 2014 की रात को नाबालिग बच्ची (आठ साल की) की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में दोषी करार गांधी उरांव (25) को फांसी की सजा सुनायी गयी है. उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया […]

अपर न्यायायुक्त शिवपाल सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला
रांची : रांची में 19 मार्च 2014 की रात को नाबालिग बच्ची (आठ साल की) की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में दोषी करार गांधी उरांव (25) को फांसी की सजा सुनायी गयी है. उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अपर न्यायायुक्त शिवपाल सिंह की अदालत ने गांधी उरांव को पोक्सो एक्ट की धारा छह के अलावा दुष्कर्म व हत्या अौर शव छुपाने के मामले में दोषी करार दिया. अदालत ने घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना. न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने अपने फैसले में लिखा है कि घटना वीभत्स अपराध की श्रेणी में आता है.
दोषी ने जो अपराध किया है, उसे हालात से जोड़ कर देखना होगा. फांसी के अलावा दूसरा कोई भी दंड इसके लिए अपर्याप्त होगा. मामला लोअर बाजार थाना (कांड संख्या 73/14 दिनांक 20/03/2014) से संबंधित है. मामले में अभियोजन की अोर से डॉक्टर, जांच पदाधिकारी सहित 14 गवाही दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता एके राय ने अदालत से अपराधी को फांसी की सजा देने की मांग की थी. इसके लिए महेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का उदाहरण दिया था.
दुष्कर्म के बाद पत्थर से कूच कर मारा था बच्ची को : अभियुक्त गांधी उरांव ने बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद पत्थर से मार कर उसकी हत्या कर दी थी. वह रांची से कोलकाता के बीच चलनेवाली बस में कंडक्टर का काम करता था. वह खादगढ़ा बस स्टैंड के पास स्थित भुइंयाटोली में रहता था. नाबालिग बच्ची के पिता भी बस कंडक्टर थे. गांधी उरांव बच्ची के घर अक्सर आया करता था. उसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा था कि उसे बच्ची से लगाव था.
वह उसे अक्सर बिस्कुट खिलाता था. 19 मार्च 2014 की रात बच्ची के पिता अौर उसकी मां के बीच झगड़ा हो रहा था. इसी बीच बच्ची घर से निकल गयी. बच्ची के पिता ने सोचा कि वह पड़ोस में अपनी मामी के घर गयी होगी. सुबह में परिजनों को कांटाटोली कब्रिस्तान में एक बच्ची के शव पड़े होने की सूचना मिली थी. परिजनों ने शव देख कर उसकी पहचान की. पुलिस ने गांधी उरांव को रांची से कोलकाता भागते समय चांडिल पुल के पास से गिरफ्तार किया था.
अदालत ने घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना, 19 मार्च 2014 को आठ साल की बच्ची की कर दी थी हत्या
डीएनए टेस्ट भी हुआ
गांधी उरांव ने दुष्कर्म अौर हत्या के बाद खून से सनी पैंट अौर गंजी को पॉलिथीन बैग में डाल कर छुपा दिया था. बाद में पुलिस ने इसे जब्त किया था. गांधी उरांव का डीएनए टेस्ट भी कराया गया था.
हाजत से भी भाग चुका था
मामले में सुनवाई के लिए लाये जाने पर 21 मार्च 2014 को गांधी उरांव हाजत के पहरेदार को चकमा देकर भाग गया था. मामले में उसके खिलाफ लोअर बाजार थाना में कांड संख्या 75/14 दर्ज किया गया था.
इन मामलों में नहीं पकड़े गये आरोपी
16 दिसंबर 2016 : बूटी बस्ती में इंजीनियरिंग की छात्रा का दुष्कर्म के बाद हत्या
24 अप्रैल 2013 : डोरंडा में नन्ही परी की रेप के बाद हत्या
23 अप्रैल 2012 : सहजानंद चौक पर महिला से गैंग रेप
कोर्ट में है मामला
13 मई 2012 : चुटिया में मूक-बधिर बच्ची से गैंग रेप, आरोपी संजू लिंडा व कुंदन मिश्रा
नौ मई 2012 : धुर्वा में विवाहिता के साथ गैंग रेप, पांचों अाराेपी गिरफ्तार
19मार्च 2012 : पंडरा में होमगार्ड जवान ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म, अारोपी गिरफ्तार
9 दिसंबर 2011 : अरगोड़ा में कॉलेज छात्रा के साथ गैंग रेप, तीन आरोपी गिरफ्तार

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