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स्कूलों ने अब तक नहीं सौंपा जिला प्रशासन को अपनी बसों का ब्योरा

डीटीओ ने स्कूल प्रबंधनों को लिखा पत्र, 18 तक ब्योरा जमा करें रांची : प्रमंडलीय आयुक्त ने रांची के सभी स्कूलों को बस से संबंधित पूरा ब्योरा जिला प्रशासन को सौंपने का निर्देश दिया था, लेकिन इस निर्देश का पालन होता नहीं दिख रहा है. रांची के अधिकतर स्कूलों ने अपनी बसों से संबंधित जानकारी […]

डीटीओ ने स्कूल प्रबंधनों को लिखा पत्र, 18 तक ब्योरा जमा करें

रांची : प्रमंडलीय आयुक्त ने रांची के सभी स्कूलों को बस से संबंधित पूरा ब्योरा जिला प्रशासन को सौंपने का निर्देश दिया था, लेकिन इस निर्देश का पालन होता नहीं दिख रहा है. रांची के अधिकतर स्कूलों ने अपनी बसों से संबंधित जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं करायी है. कुछ स्कूलों ने जानकारी दी तो है, लेकिन वह पूर्ण नहीं है. वहीं, कई स्कूलों ने प्रशासन को भ्रामक जानकारी दी है. इसे प्रशासन ने गंभीरता से लिया और खारिज कर दिया है. जिला परिवहन पदाधिकारी नागेंद्र पासवान ने सभी स्कूलों को फिर एक बार पत्र लिख कर 18 फरवरी तक बसों से संबंधित जानकारी सौंपने का निर्देश दिया है.
उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों से 40 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गयी है. सारी जानकारी स्कूल के ट्रांसपोर्ट मैनेजर के माध्यम से देने को कहा गया है. श्री पासवान ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि स्कूल बसों का परिचालन सीबीएसइ की ओर से तय मापदंडों के अनुसार ही करना होगा.
स्कूलों को देनी होगी इन बिंदुओं पर जानकारी
40 बिंदुओं पर मांगी गयी है जानकारी, कई आवेदन खारिज
बस का नंबर, बस पीले रंग की है या नहीं.
बस के दोनों तरफ स्कूल का नाम अंकित होना चाहिए.
बस चालकों का ब्योरा और फोन नंबर बस के अंदर और बाहर अंकित है या नहीं.
खिड़की पर रड लगाया गया है या नहीं. बस के दरवाजे में लॉक है या नहीं.
स्पीड गवर्नर का क्रमांक नंबर, सह चालक ने बस में लगी अग्निशमन मशीन के संचालन का प्रशिक्षण लिया है या नहीं.
जीपीएस और सीसीटीवी लगाया गया है कि नहीं, बस चालक का नाम और पता, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, चालक का पुलिस सत्यापन कराया गया है या नहीं.
ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट कि चालक ने कभी यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं किया है.
सह चालक का नाम और ड्राइविंग लाइसेंस.
सह चालक का पुलिस सत्यापन, महिला बस संचालक का ब्योरा, प्राथमिक उपचार का बॉक्स और पानी की व्यवस्था, स्कूल बैग रखने के लिए सीट में स्थान है या नहीं.
फिटनेस और परमिट, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण का प्रमाणपत्र, बस चालक, सह चालक का यूनिफॉर्म और आइडी प्रूफ, ब्रेथ एनेलाइजर उपलब्ध कराया गया है या नहीं.
बस की क्षमता और छात्रों की संख्या, बस किराये पर है तो समझौते की प्रति, छात्रों का नाम, कक्षा, पता, ब्लड ग्रुप और बसों के पड़ाव, बस से जुड़े कर्मियों के प्रशिक्षण का ब्योरा.
स्कूल परिसर में पार्किंग की सुविधा है या नहीं.
बस फीस 11 या 12 माह कितने की ली जाती है. प्रशासन की ओर से निर्धारित किराया लिया जाता है या नहीं. बस कितनी दूर तक जाती है और फीस कितनी ली जाती है.

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