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कुंदन हत्याकांड में रुस्तम दोषी करार मिली आजीवन कारावास की सजा

मीट की खरीदारी के वक्त विवाद में गला रेतकर की थी हत्या छपरा(कोर्ट) : खस्सी का मीट खरीदने गये युवक का पैसे के विवाद को लेकर गला रेत उसकी हत्या कर देने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय […]

मीट की खरीदारी के वक्त विवाद में गला रेतकर की थी हत्या

छपरा(कोर्ट) : खस्सी का मीट खरीदने गये युवक का पैसे के विवाद को लेकर गला रेत उसकी हत्या कर देने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी ने दिघवारा थाना कांड संख्या 132/11 में सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित शीतलपुर बाजार निवासी रुस्तम मियां को भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 12 हजार जुर्माने की सजा सुनायी है.
जुर्माने की राशि में से दस हजार पीड़ित के परिजन को देने तथा राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त की सजा का आदेश दिया है. विदित हो कि शीतलपुर बाजार निवासी नागेश्वर साव का 25 वर्षीय पुत्र कुंदन कुमार 12 अगस्त, 2011 की सुबह खस्सी का मीट खरीदने के लिए आरोपित के दुकान पर गया था. मीट खरीदने के बाद पैसा को लेकर दोनों पक्ष में विवाद हो गया और आरोपित ने अपने सहयोगी महम्मद अली मियां के साथ कुंदन को पकड़ कर वहां से घिसटते हुए दूर ले गया और मीट काटने वाले हथियार से उसका गला रेत दिया. इस घटना को देख रहे ग्रामीणों ने रुस्तम को पकड़ लिया और पुलिस को बुला उसे सुपुर्द कर दिया.
साथ ही परिजन व ग्रामीण कुंदन को इलाज के लिए दिघवारा अस्पताल लाये जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था. इस मामले में मृतक के बड़े भाई चंदन कुमार ने रुस्तम और महम्मद अली को अभियुक्त बनाते हुये प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह और सहायक समीर मिश्रा ने तो वहीं सूचक की ओर से बूंदी प्रसाद रजक ने पक्ष रखा है.

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