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चार आरोपियों को पांच साल का कारावास

आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है मेदिनीनगर : जिला जज नंबर-4 एसके सिंह की अदालत ने हत्या की नियत से हमला करने के मामले में चार अारोपियों को पांच-पांच साल सश्रम कारवास की सजा सुनायी है. आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इसी मामले में एक अारोपी […]

आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है
मेदिनीनगर : जिला जज नंबर-4 एसके सिंह की अदालत ने हत्या की नियत से हमला करने के मामले में चार अारोपियों को पांच-पांच साल सश्रम कारवास की सजा सुनायी है. आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इसी मामले में एक अारोपी जानकी यादव को अर्म्स एक्ट के तहत पांच साल की सजा अलग से व दस हजार का अर्थदंड लगाया गया है.
क्या है मामला : मामला 21 अगस्त 1999 का है. इस मामले में पाटन थाना में सूचक निवासी ग्राम चेटी, थाना पाटन के सुदेश यादव ने आरोपियों के विरुद्व नामजद प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. दर्ज प्राथमिकी में यह कहा गया था कि उक्त तिथि को वह सिरीया टागरी जंगल गया था.
वहां पर मौजूद अारोपियों ने उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की नियत से उस पर हमला किया. आरोप यह भी था कि एक अरोपी जानकी यादव ने उसके ऊपर जान से मारने की नियत से गोली चला दी, जो उसके गर्दन पर लगी. वहीं प्रसाद यादव ने उसके उपर टांगी से हमला कर दिया, जिससे उसका दाहिना पैर जख्मी हो गया. प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया था. मामले में पक्षकार गोतिया है. न्यायालय ने पुलिस अनुसंधान, मेडिकल रिपोर्ट व गवाहों की गवाही के आधार पर चार आरोपियो के विरुद्ध सजा सुनायी. जिन आरोपियों को सजा दी गयी. उनमें लेस्लीगंज थाना के चेरी गांव के जानकी यादव व लक्ष्मी यादव, पांकी थाना क्षेत्र के प्रसाद यादव व गनौरी यादव का नाम शामिल हैं.

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