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नक्सली जेम्स मुर्मू को उम्र कैद

फैसला. लेवी न मिलने पर कर दी थी बाबूलाल किस्कू की हत्या एडीजे एसएन मिश्रा की अदालत ने सुनाया फैसला 20 हजार का जुर्माना भी भरने का दिया आदेश दुमका कोर्ट : अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एसएन मिश्रा के न्यायालय ने शुक्रवार को माओवादी नक्सली जेम्स मुर्मू को लेवी न मिलने पर चितरागड़िया में […]

फैसला. लेवी न मिलने पर कर दी थी बाबूलाल किस्कू की हत्या

एडीजे एसएन मिश्रा की अदालत ने सुनाया फैसला
20 हजार का जुर्माना भी भरने का दिया आदेश
दुमका कोर्ट : अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एसएन मिश्रा के न्यायालय ने शुक्रवार को माओवादी नक्सली जेम्स मुर्मू को लेवी न मिलने पर चितरागड़िया में बाबूलाल किस्कू की हत्या कर देने के मामले में आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है. मामले में बाबूलाल किस्कू के भाई चुंडा किस्कू ने जेम्स सहित अन्य नक्सलियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था. जेम्स मुर्मू को भादवि की दफा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 20,000 रुपये जुर्माना, भादवि की दफा 435 के तहत पांच साल की कैद व 10000 रुपये का जुर्माना, भदवि की दफा 148 में एक साल की कैद व आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत तीन साल की सजा व 17 सीएलए में छह महीने की सजा सुनायी गयी है. सभी सजायें साथ-साथ चलेगी. कुल जुर्माने का 50 प्रतिशत मृतक के आश्रित को मिलेगा.
हत्या के बाद फूंक दी थी जेसीबी व जिप्सी
मृतक बाबूलाल के भाई चूंडा किस्कू ने 30 जनवरी 2011 को दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में कहा था कि घटना की रात करीब 10 बजे वह और उनके घरवाले सो गये थे. इसी बीच दरबाजे पर एक गाड़ी घर के पीछे रूकी और आंगन में कुछ लोग आये. इसमें एक आदमी जोर से आवाज दे रहा था. इस आवाज से चुंडा भांप गया कि जेम्स व उसके सहयोगी नक्सली आये हैं. सात आठ लोग देशी कट्टा, फरसा लिये हुए आगे बढ़ने लगे. नक्सलियों ने चार पांच राउंड फायरिंग की और जब चुंडा के बड़े भाई बाबूलाल किस्कू बाहर निकला, तो उसकी कनपट्टी पर रिवाॅल्वर सटा दिया और पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाने लगे. उसकी पत्नी इसका विरोध करने लगीं तो उसको भी जेम्स ने गोली मारी. इससे गोली उसके जांघ में लगी. इसी बीच वे लोग बाबुलाल किस्कू को बाहर ले जाकर कनपट्टी व सिर में गोली मार दी बाद में उसका गला काट दिया. बाहर रखे जिप्सी और जेसीबी को भी आग लगा दी थी. इस मामले में कुल 14 गवाह गुजरे.

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