रांची : कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने राज्य सेवा के कर्मियों की प्रोन्नति को बाधित रखने का आदेश दिया है.विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मामले में एक वाद हाईकोर्ट में है. जब तक इस मामले में उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है, प्रोन्नतियां बाधित रहेंगी. इस संबंध में उन्होंने सारे विभागों को पत्र भी भेजा है.विभागों के प्रधान सचिव व सचिव के साथ ही सभी विभागाध्यक्षों को स्पष्ट किया है कि अभी इनकी प्रोन्नति बाधित रहेगी. इस तरह राज्य सेवा के सारे कर्मियों को अभी प्रोन्नति नहीं मिलेगी.
उन्होंने लिखा है कि झारखंड में पदों व सेवाअों में अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के लिए उपबंधित अनुपात में प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था है. इस मामले में उच्च न्यायालय में अमरेंद्र कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य व अन्य वाद दायर किया गया है.
विभाग के स्तर पर प्रति शपथ दायर किया गया है. वाद की शीघ्र सुनवाई के लिए महाधिवक्ता से कई बार अनुरोध भी किया गया है. इतना ही नहीं वाद में अंतिम आदेश शीघ्र पारित करने के लिए आइए भी 20 नवंबर को 2011 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. अभी तक उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है. ऐसे में अंतिम निर्णय आने तक प्रोन्नतियां बाधित रहेंगी.