कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस को मंगलवारको निर्देश दिया कि वह भाजपा नेता मुकुल रॉय को गिरफ्तार नहीं करे. मामला जनवरी 2015 में एक व्यक्ति की मौत से जुड़ी शिकायत का है. भाजपा में शामिल होने से पहले रॉय तृणमूल कांग्रेस में थे.
अदालत ने रॉय से कहा कि वे राज्य पुलिस को जांच में सहयोग करें और जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों. न्यायमूर्ति जॉयमाल्यो बागची और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ रॉय की याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने इस मामले में अग्रिम जमानत देने का अनुरोध किया है. अदालत ने पुलिस को इस मामले में रॉय को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया. पीठ ने राज्य को निर्देश दिया कि वह 14 फरवरी को मृणाल कांति सिंघा रॉय के उपचार संबंधी मेडिकल रिकॉर्ड और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करे.