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ट्रॉन-1 भरने के लिए फिर से मिलेगा माैका

हाइकाेर्ट के आदेश से व्यापारियाें में हर्ष, जल्द खुलेगा पाेर्टल, मैनुअल भी हाे व्यवस्था जमशेदपुर : इलाहाबाद हाइकाेर्ट के न्यायाधीश भारती सप्रु आैर न्यायाधीश नीरज तिवारी की बेंच ने जीएसटी के कॉमन पाेर्टल काे एक बार फिर से दाे सप्ताह के लिए खाेलने का आदेश दिया है, ताकि व्यापारी आसानी से ट्रॉन-1 काे भर सकें. […]

हाइकाेर्ट के आदेश से व्यापारियाें में हर्ष, जल्द खुलेगा पाेर्टल, मैनुअल भी हाे व्यवस्था

जमशेदपुर : इलाहाबाद हाइकाेर्ट के न्यायाधीश भारती सप्रु आैर न्यायाधीश नीरज तिवारी की बेंच ने जीएसटी के कॉमन पाेर्टल काे एक बार फिर से दाे सप्ताह के लिए खाेलने का आदेश दिया है, ताकि व्यापारी आसानी से ट्रॉन-1 काे भर सकें. ट्रॉन-1 भरने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर थी, लेकिन जीएसटी पाेर्टल में तकनीकी खामी के कारण काफी संख्या में व्यापारी इसे नहीं भर पाये. आइटीसी क्लेम लेनेवाले यूपी मेसर्स कांटिनेंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर का जब क्लेम रिजेक्ट हुआ, ताे उनके द्वारा हाइकाेर्ट में (रिट पीटिशन टैक्स नंबर 67-2018) याचिका दायर की गयी. इसकी सुनवाई बुधवार काे हुई, जिस पर हाइकाेर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
सिंहभूम चेंबर अॉफ कॉमर्स के सचिव (फाइनांस-टैक्स) सह अधिवक्ता राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि अब जीएसटी काउंसिल ने इस आदेश काे मान लिया है. इस मामले में फैसला करना है. ट्रॉन-1 भरने के लिए यदि पाेर्टल में दाे सप्ताह का समय दिया जाता है, ताे काफी व्यापारियाें की परेशानियाें का समाधान हाेगा. सभी व्यापारियाें की नजर अब जीएसटी काउंसिल पर लगी है कि पाेर्टल काे कितने दिनाें के लिए खाेला जायेगा.
जीएसटी पोर्टल कब खुलेगा नहीं हो पाया है तय
राजीव अग्रवाल ने बताया कि काफी संख्या में व्यापारी ट्रॉन-1 नहीं भर पाये हैं, जिसके कारण उन्हें आइटीसी का लाभ नहीं मिल पायेगा. हाइकाेर्ट के न्यायाधीश ने सुनवाई के दाैरान यह भी कहा कि यदि सर्वर में तकनीकी खराबी आती है, ताे उसका फाइलिंग की व्यवस्था मैन्युअली भी हाेनी चाहिए. राजीव अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी का पाेर्टल कब खुलेगा, यह तय नहीं हाे पाया है, लेकिन हाइकाेर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि 24 जनवरी से दाे सप्ताह के भीतर इसे खाेला जाये.

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