हाजीपुर : बिहार के वैशाली जिले की एक अदालत ने विदेशी शराब का भंडारण करने के जुर्म में आज पिता और पुत्र को 12-12 साल सश्रम कारावास और तीन-तीन लाख रुपये अर्थदंड की आज सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोलानाथ तिवारी ने सराय थाना अंतर्गत मोहम्मदाबाद गांव निवासी मोहम्मद अली अशरफ खान और उनके पुत्र मोहम्मद अफसर अली खान को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनायी.
लोक अभियोजक लक्ष्मण प्रसाद राय ने बताया कि मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मोहम्मदाबाद गांव स्थित इन लोगों के घर पर छापेमारी कर 24 अगस्त, 2016 को 3608 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त किया था. उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2016 में बिहार की नीतीश कुमार सरकार द्वारा पूर्णशराबबंदी लागू की गयी थी.