सीतामढ़ी : बिहारके सीतामढ़ीमें परिहार थाना क्षेत्र की एक महादलित महिला ने थानाध्यक्ष सुजीत कुमार चौधरी व दारोगा कृष्ण मोहन यादव पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है. मामला अनुसूचित जाति-जनजाति का होने के कारण मुकदमे की सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा के न्यायालय में हुई. न्यायाधीश ने मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए मामले में दंड प्रक्रिया संहिता 156(3) के तहत अनुसंधान के लिए पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अग्रसारित करने का आदेश दिया है. इसमें परिहार थाने में दोनों आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.
क्या है पूरा मामला
महिला ने थानाध्यक्ष व दारोगा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि तीन जनवरी को उसका मोबाइल गुम हो गया. इसकी सूचना व सनहा दर्ज कराने वह शाम चार बजे परिहार थाने गयी. उसने थानाध्यक्ष को लिखित सनहा दिया. थानाध्यक्ष ने उसे शाम में आने को कहा. उस वक्त दारोगा कृष्ण मोहन यादव वहीं थे. उन्होंने कहा कि शाम को फुर्सत के बाद बड़ा बाबू मेरे आवास पर आ जाते हैं, तुम मेरे आवास पर आ जाना. वहीं पर तुम्हारा काम हो जायेगा. साक्षी के साथ थाना गयी, तो कहा गया कि बड़ा बाबू, कृष्ण मोहन यादव के डेरा पर हैं. जब वह वहां पहुंची, तो दोनों बैठकर शराब पी रहे थे. तभी थानाध्यक्ष ने बांह पकड़कर मुंह बंद कर घर में ले गये और दोनों ने उससे दुष्कर्म किया. जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर गाली-गलौज भी किया. शिकायत करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी.