नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 12 जनवरी के संवाददाता सम्मेलन में चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा उठाये गये मुद्दों का प्रकाशन करने, उन पर चर्चा करने या उनका राजनीतिकरण करने से मीडिया को रोकने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई से गुरुवारको इनकार कर दिया.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षतावाली पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई तभी करेगी, जब शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री इस याचिका को दर्ज करके सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी. याचिका में इसे तत्काल सूचीबद्ध किये जाने और सुनवाई किये जाने की मांग की गयी थी. याचिका में ‘12 जनवरी को हुए संवाददाता सम्मेलन की विषय वस्तु का प्रकाशन करने, उस पर चर्चा करने, उसका राजनीतिकरण करने या उस पर बहस करने पर तत्काल प्रभाव से’ रोक लगाने की मांग की गयी है ताकि संस्था को और नुकसान से बचाया जा सके.
न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने 12 जनवरी को एक अप्रत्याशित संवाददाता सम्मेलन में शीर्ष अदालत में मामलों के आवंटन समेत कई समस्याएं उठायी थीं.