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झारखंड : कैबिनेट का फैसला, एक लाख की जमीन 20 हजार में 30 सालों के लिए लीज पर
खास महाल लीज नवीकरण के लिए सलामी व लीज रेंट में छूट रांची : कैबिनेट ने खास महाल भूमि के लीज नवीकरण के लिए सलामी व लीज रेंट से संबंधित नीति में संशोधन करने का फैसला किया है. एक लाख रुपये मूल्य की जमीन का 30 वर्ष तक के लीज नवीकरण के लिए 20,000 रुपये […]
खास महाल लीज नवीकरण के लिए सलामी व लीज रेंट में छूट
रांची : कैबिनेट ने खास महाल भूमि के लीज नवीकरण के लिए सलामी व लीज रेंट से संबंधित नीति में संशोधन करने का फैसला किया है. एक लाख रुपये मूल्य की जमीन का 30 वर्ष तक के लीज नवीकरण के लिए 20,000 रुपये फीस निर्धारित की गयी है.
जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए फीस दोगुनी यानी 40,000 रुपये होगी. साथ ही लीज नवीकरण में उत्तराधिकारी का निर्धारण अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत की जानेवाली वंशावली के आधार पर किया जायेगा. कैबिनेट ने लोगों की सहूलियत को देखते हुए केवल सलामी की राशि के भुगतान के बाद ही लीज नवीकरण करने का फैसला किया है. लगान की राशि लीज अवधि के 30 वर्षों में वार्षिक किस्त निर्धारित कर भुगतान की जा सकेगी.
कुल 10,276 लीजधारक : झारखंड में कुल 4,962 एकड़ खास महाल जमीन पर 10,276 लीजधारियों का कब्जा है.पिछले 60 वर्षों से उक्त भूमि का लीज नवीकरण नहीं हो सका है. 2015 में कैबिनेट ने लीज नवीकरण के लिए नियमों का शिथिलीकरण किया था. हालांकि, निर्धारित दर अधिक होने की वजह से लोग लीज नवीकरण नहीं करा पा रहे थे. वर्ष 2017 में सरकार ने लीज नवीकरण की दर में संशोधन कर प्रति एक लाख रुपये की खास महाल जमीन के लिए 80,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया था. पर अब कैबिनेट ने इस शुल्क को घटा कर 20 हजार कर दिया. इसमें लगान व किराये की राशि भी शामिल है.
संस्थानों के हाथ होगा छात्रावास का प्रबंधन
कैबिनेट ने कल्याण विभाग के छात्रावास निर्माण, संचालन व प्रबंधन के लिए झारखंड अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण नियमावली 2017 को मंजूरी दे दी.
इसके तहत कल्याण विभाग के 568 छात्रावासों का प्रबंधन जिला कल्याण पदाधिकारी नहीं करेंगे. छात्रावास संबंधित कॉलेज या शिक्षण संस्थानों को सौंप दिया जायेगा. नियमावली के मुताबिक अब कॉलेज या शिक्षण संस्थान परिसर में ही छात्रावासों का निर्माण किया जा सकेगा.
जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए फीस दोगुनी यानी 40,000 रुपये होगी
एचइसी के अतिक्रमणकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगा घर
कैबिनेट ने नगर विकास विभाग को एचइसी की कुल 306 एकड़ अतिक्रमित जमीन हस्तांतरण के एवज में 75.30 करोड़ रुपये भुगतान पर सहमति दे दी है. यह राशि एचइसी को 200 एकड़ भूमि हस्तांतरण के लिए दी जायेगी. शेष 106 एकड़ भूमि हस्तांतरण के लिए नगर विकास विभाग कोई राशि नहीं देगा. उस भूमि पर नगर विकास विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एचइसी के अतिक्रमणकारियों के लिए आवास का निर्माण करायेगा. मालूम हो कि एचइसी की कुल अतिक्रमित भूमि पर 42 स्लम और 8700 परिवार बसे हुए हैं.
रांची में बनेंगी 14 जलमीनार
कैबिनेट ने राजधानी रांची में 148 करोड़ रुपये की पेयजल योजना को मंजूरी दी है. अमृत योजना के तहत निगम क्षेत्र के 18 वार्डों में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा. शहरी क्षेत्र में 14 नयी जलमीनारें बनायी जायेंगी. चार जलमीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. जल्द ही उनका निर्माण शुरू करा दिया जायेगा. कैबिनेट ने मधुपुर वाटर सप्लाई योजना के लिए भी 60.97 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की.
कैबिनेट के अन्य फैसले
रामकृष्ण मिशन टीबी सेनिटोरियम, रांची द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग में लिये जानेवाले वाहनों को टैक्स फ्री करने का फैसला. मिशन के वाहन अब झारखंड में रोड टैक्स से पूरी तरह टैक्स फ्री होंगे.
देवघर नगर निगम क्षेत्र में अंतरराज्यीय बस स्टैंड निर्माण के लिए 40.14 करोड़
झालको को वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन भुगतान के लिए पांच करोड़ रुपये अनुदान
जिला एवं सत्र न्यायालय और व्यवहार न्यायालय के वर्ग-3 और वर्ग-4 के कर्मियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ 1.1.16 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित समस्त दायित्व का भुगतान स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वाराकस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को अनुदान की राशि के तहत 55 करोड़ रुपये व्यय की राशि देने के लिए झारखंड कोषागार संहिता के नियम-261(इ) को शिथिल करने पर सहमति
प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित योजनाओं की राशि की निकासी में झारखंड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 261( इ) के शिथिलीकरण की स्वीकृति खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–23(बी)(1) एवं 23( बी) (2) के प्रावधानों के तहत झारखंड मिनरल प्रीवेंशन ऑफ इलिगल माइनिंग, ट्रांसपोटेशन एंड स्टोरेज रूल्स 2017 में संशोधन की मंजूरी वित्तीय वर्ष 2017-18 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को घटनोत्तर स्वीकृति खास महाल जमीन के लीज नवीकरण के लिए कैबिनेट ने बड़ी छूट देने का फैसला किया है. यह नये वर्ष में झारखंड के लोगों को राज्य सरकार की ओर से तोहफा है.
– सीपी सिंह, नगर विकास मंत्री
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