पटना/रांची :चाराघोटाला के एक मामलेमें सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजदसुप्रीमो लालू प्रसाद को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवंपांच लाख जुर्माने कीआज सजा सुनाई है. अदालत ने लालू के दो पूर्व सहयोगियों लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा को सात वर्ष की कैद एवं बीस लाख रुपये के जुर्माने एवं बिहार के पूर्व मंत्री आरके राणा को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख जुर्माने की सजा सुनायी. फैसला आने के बाद लालू यादव केट्वीटरहैंडलसे ट्वीट किया गया है. जिसमें कहा गया है कि झाड़-फूंक व जादू-टोने से ईमानदारी साबित करने वाले भाजपाई मंत्र हमारे साथ आइये नहीं तो आपको बर्बाद कर देंगे को मानने की बजाय मैं सामाजिक न्याय, समानता और समरसता के लिए खुशी-खुशी लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा. सबको नीतीश समझा है का??
झाड़-फूँक व जादू-टोने से ईमानदारी साबित करने वाले भाजपाई मंत्र “हमारे साथ आइये नहीं तो आपको बर्बाद कर देंगे” को मानने की बजाय मैं सामाजिक न्याय, समानता और समरसता के लिए खुशी-खुशी लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा।
सबको नीतीश समझा है का??
— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) January 6, 2018
मालूम हो कि चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज राजदसुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने लालू पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस बीच लालू की सजा को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की प्रतिक्रयाएं भी सामने आने लगी हैं. सत्तारूढ़ जदयू और भाजपा ने जहां अदालत के फैसले का स्वागत किया है. वहीं,राजद ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती देंगे.
गौर हो कि इस फैसले के बाद फिलहाल लालूयादव को फिलहाल जमानत भी नहीं मिलेगी. इसके लिए उन्हें हाई कोर्ट जाना होगा. सीबीआई की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार से अवैध तरीके से 89.27 लाख रुपये निकालने के मामले में यह सजा सुनाई है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये लालू समेत सभी 16 दोषियों को सजा सुनायीगयी.