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अर्हता पूरी नहीं करते थे, तो कैसे हुआ एडमिशन: त्रिपाठी

रांची : एमसीआइ द्वारा रिम्स में 17 पीजी डॉक्टरों का नामांकन रद्द करने का आदेश आने के बाद गुरुवार को स्वास्थ्यविभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने रिम्स निदेशक और झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद के सचिव के साथ बैठक की. उन्होंने पूछा है कि जब छात्र अर्हता पूरी नहीं करते थे, तो इनका […]

रांची : एमसीआइ द्वारा रिम्स में 17 पीजी डॉक्टरों का नामांकन रद्द करने का आदेश आने के बाद गुरुवार को स्वास्थ्यविभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने रिम्स निदेशक और झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद के सचिव के साथ बैठक की.
उन्होंने पूछा है कि जब छात्र अर्हता पूरी नहीं करते थे, तो इनका एडमिशन कैसे हो गया. इस पर रिम्स निदेशक ने कहा कि एडमिशन के लिए अनुशंसा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद द्वारा की जाती है. पर्षद की अनुशंसा के आलोक में ही एडमिशन लिया गया. इस पर सचिव ने पर्षद को जवाब देने का निर्देश दिया है.
क्या है मामला
एमसीआइ ने रिम्स में पढ़ रहे 17 पीजी छात्रों का नामांकन एक सप्ताह के अंदर रद्द करने का निर्देश दिया है. एमसीआइ के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉ राजेंद्र बावले ने रिम्स के प्रिसिंपल को पत्र लिख कर यह आदेश दिया है.
उन्होंने लिखा है कि एकेडमिक इयर 2016-17 में 17 पीजी छात्रों का नामांकन निर्धारित न्यूनतम अंक प्रतिशत से कम पर हुआ है. पीजी सीटों पर नामांकन के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के लिए 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है, जबकि 17 छात्रों के नामांकन में इस प्रतिशत का ध्यान नहीं रखा गया. एमसीआइ का कहना है कि पीजीएमइआर रेग्युलेशन के तहत पीजी में एडमिशन के लिए निर्धारित अंक प्रतिशत लाना अनिवार्य है.
नाम अंक प्रतिशत
सामान्य श्रेणी
डॉ एस शमीम राणा 48.4
डॉ नसीम हैदर 47.6
डॉ वंदना भारती 47.3
डॉ वसुधा 41.3
डॉ विशाखा गुप्ता 48.17
आरक्षित श्रेणी
डॉ गणेश कु. मल्लिक 36.8
डॉ सुजीत लकड़ा 36.2
डॉ सुचित्रा कुमारी 33.0
डॉ सुनील राम 36.2
डॉ प्रेमानंद साह 37.8
डॉ अरुण कुमार सिंह 35.3
डॉ शाहिद अनवर 35.3
डॉ किशोर राम बेदिया 34.7
डॉ विनीता होरा 32.3
डॉ उदय सिंह 32.2
डॉ अनुपमा कुमारी 31.0

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