राम प्रसाद सिंह की ओर से सीपी केस में आरोप है कि इसी वर्ष 23 अप्रैल को पीएनबी के तत्कालीन शाखा प्रबंधक एमएच राजा, वसूली प्रतिनिधि नीतेश पाठक अज्ञात बंदूकधारियों के साथ घर में आकर पुरुष व महिला सदस्यों के साथ अभद्रता की. विरोध करने पर गाली-गलौज की और जान मारने की धमकी दी. इनलोगों ने कहा कि राजेश कुमार शुक्ला व आरके त्रिपाठी साहब ने कह दिया है, पांच लाख रुपये देने होंगे. पांच लाख नहीं मिलने पर घर को नीलाम करवा दिया जायेगा. इन लोगों ने वर्ष 2015 के 28 अक्तूबर को भी घर में घुसकर गाली-गलौज कर पैसे की मांग की थी.
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पीएनबी मैनेजर समेत चार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
धनबाद: पंजाब नेशनल बैंक चीरागोरा शाखा प्रबंधक रहे एमएच राजा, रिटायर्ड शाखा प्रबंधक राजेश कुमार शुक्ला, बैंक के वसूली प्रतिनिधि नीतेश पाठक और आरके त्रिपाठी की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज हो गयी है. श्री राजा अभी गोविंदपुर पीएनबी के शाखा प्रबंधक हैं. नार्थ लोको टैंक एरिया निवासी राम प्रसाद सिंह ने चारों के […]
धनबाद: पंजाब नेशनल बैंक चीरागोरा शाखा प्रबंधक रहे एमएच राजा, रिटायर्ड शाखा प्रबंधक राजेश कुमार शुक्ला, बैंक के वसूली प्रतिनिधि नीतेश पाठक और आरके त्रिपाठी की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज हो गयी है. श्री राजा अभी गोविंदपुर पीएनबी के शाखा प्रबंधक हैं. नार्थ लोको टैंक एरिया निवासी राम प्रसाद सिंह ने चारों के खिलाफ सीपी केस 1089-2017 दर्ज कराया था. मामले की सुनवाई चल रही है. चारों के खिलाफ कोर्ट से समन जारी है.
घटना का कारण : राम प्रसाद सिंह के पिता बच्चा प्रसाद सिंह ने पीएनबी चीरागोरा शाखा से वर्ष 2007 में 15 लाख रुपये व्यावसायिक लोन लिये थे. व्यवसाय नहीं चलने के कारण समय पर लोन की राशि बैंक को अदा नहीं कर पाये. डीआरटी रांची के आदेश पर 17 लाख 25 हजार रुपये लौटा दिये. तीन किस्तों में राशि पीएनबी चीरागोरा में जमा करायी गयी. आरोप है कि उक्त चारों ने कहा कि केवल बैंक में राशि जमा करने से काम नहीं चलेगा. पांच लाख रुपये हमलोगों को देने होंगे. डीआरटी रांची के आदेशानुसार लोन की पूरी राशि अदायगी के बावजूद उक्त लोग पांच लाख रुपया मांगते रहे. षडयंत्र कर बैंक में जमा की गयी राशि को लोन अकाउंट में नहीं दिखाया. झूठा शपथपत्र दाखिल कर उसी लोन की वसूली हेतु बकाया दिखाते हुए नोटिस दिया गया.
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