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कोर्ट में नियुक्ति प्रक्रिया की दें जानकारी

पटना : राज्य की निचली अदालतों में वर्ग तीन और चार के पदों पर बहाली में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने वहां के महानिबंधक को यह बताने को कहा है कि कितने जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. साथ ही मई, 2017 में बनाये गये नियमों का पालन हो […]

पटना : राज्य की निचली अदालतों में वर्ग तीन और चार के पदों पर बहाली में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने वहां के महानिबंधक को यह बताने को कहा है कि कितने जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. साथ ही मई, 2017 में बनाये गये नियमों का पालन हो रहा है या नहीं. न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति की ओर से दायर लोकहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
मामले की अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगी. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2017 में वर्ग तीन व चार के पदों पर बहाली के लिए नयी नियमावली बनायी गयी है. इन पदों पर बहाली हेतु लिखित परीक्षा व साक्षात्कार का प्रावधान किया गया है. प्रदेश की निचली अदालतों में पुराने नियम से ही केवल साक्षात्कार द्वारा बहाली की जा रही है.
पर्चा लीक के आरोपित से पूछा-क्यों न रद्द कर दी जाये जमानत : बीएसएससी द्वारा ली गयी परीक्षा में पर्चा लीक मामले में अभियुक्त बनाये गये मो सज्जाद अहमद को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों नहीं उनको दी गयी जमानत को रद्द कर दी जाये. न्यायाधीश संजय प्रिय की एकलपीठ ने उन्हें 11 अक्तूबर को नियमित जमानत दी थी. राज्य सरकार ने मो सज्जाद को मिली जमानत को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की है.
पटना : बिहार में जमीन से संबंधित रिकॉर्ड की अव्यवस्था व किसी भी जिले में संबंधित रिकॉर्ड अपडेट नहीं रहने पर हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब मांगा है.
मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने अधिवक्ता शंभु शरण सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया कि राज्य के साथ ही जिलों के अभिलेखागारों में जमीन संबंधी मामलों के रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था है.
इसके बावजूद किसी भी अभिलेखागार में किसी भी मामले कापूरा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. उन्होंने अदालत को बताया कि अगर जमीन संबंधी रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाये, तो अन्य मामलों सहित अापराधिक मामलों के निष्पादन में सुविधा होगी. अदालत को यह भी बताया गया कि जमीन के रिकॉर्ड की सुरक्षा भी एक गंभीर समस्या है.
एनओसी नहीं देने पर वीर कुंवर सिंह विवि के पदाधिकारियों से जवाब तलब : हाईकोर्ट ने वीर कुंवर सिंह विवि के कुलपति, रजिस्ट्रार, डीलिंग असिस्टेंट सहित अन्य पदाधिकारियों को 10 जनवरी को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने यह आदेश विश्वविद्यालय द्वारा बीएड कॉलेज को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने संबंधी कोई भी निर्णय नहीं लेने पर दिया है. न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने मैत्री प्रेम कॉलेज आफरीदी एजुकेशन की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

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