नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को मुआवजा अध्यादेश की जगह विधेयक लाने को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. सरकार यह विधेयक अगले हफ्ते पेश करेगी. सूत्रों ने कहा कि जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) कानून 2007 के तहत जीएसटी कानून के कार्यान्वयन से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई की जानी है. इसके तहत माल व सेवाओं की किसी राज्य के भीतर व राज्य से बाहर आपूर्ति पर भरपाई कर लगाया जाता है.
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सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने अध्यादेश की जगह वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक 2017 पेश करने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगी थी. सरकार ने अगले सप्ताह इस विधेयक को संसद में पेश करने का प्रस्ताव किया है.
गौरतलब है कि किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने, संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 सप्ताह होती है. अध्यादेश विधेयक की तरह ही पूर्ववर्ती हो सकता है यानी इसे पिछली तिथि से प्रभावी किया जा सकता है. यह संसद के किसी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित अथवा निरसित कर सकता है.