भागलपुर : पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट में मंगलवार को एसएम कॉलेज रोड पर स्थित एक लॉज के छात्रा के सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपित मनीष कुमार का साला राजीव कुमार सिंह की नियमित जमानत पर सुनवाई हुई. जिरह के दौरान विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने कहा कि पीड़िता ने अपने बयान में उल्लेख किया मनीष कुमार के फ्लैट में अन्य भी आते-जाते थे. कोर्ट ने निर्देश दिया कि पीड़िता के सामने आरोपित की पहचान परेड करायी जाये] तब तक आरोपित जेल में ही रहेगा.
जिरह में बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपित मनीष कुमार के साथ राजीव कुमार सिंह का साला का संबंध है, इस कारण उसके फोन पर बातचीत होना स्वाभाविक है. इस पर सरकारी पक्ष ने कहा कि आरोपित राजीव कुमार सिंह ने घटना के बाद भी अन्य आरोपित मनीष कुमार के साथ बातचीत व पैसे का लेन-देन किया है. बता दें कि पिछले दिनों एसएम कॉलेज रोड स्थित कोचिंग से पढ़कर निकली इंटर की छात्रा को दो आरोपित ने अपहरण कर लिया और उसे एक अपार्टमेंट में छात्रा को शराब पिलाने के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मनीष उर्फ अविनाश व एक जुवेनाइल के खिलाफ मामला दर्ज किया.