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महीने में 15 खाद्य नमूनों की करनी होगी जांच

रांची: स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण एवं खाद्य नमूनों के संग्रहण को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है. विभाग के अपर मुख्य सचिव सह खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुधीर त्रिपाठी ने सभी एसीएमओ, सभी खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है. इस पत्र में लिखा गया है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, […]

रांची: स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण एवं खाद्य नमूनों के संग्रहण को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है. विभाग के अपर मुख्य सचिव सह खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुधीर त्रिपाठी ने सभी एसीएमओ, सभी खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है.

इस पत्र में लिखा गया है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, खाद्य सुरक्षा मानक नियमावली 2011 के प्रावधानों के तहत सभी खाद्य प्रतिष्ठानों का निबंधन व लाइसेंस आवश्यक है. इसके लिए सभी लाइसेंसी खाद्य प्रतिष्ठानों का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण आवश्यक है. विभाग द्वारा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र(पीएचसी) के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी बनाने का अादेश भी जारी कर दिया गया है.
प्रत्येक माह में निरीक्षण एवं नमूनों का लक्ष्य निर्धारित : पत्र में लिखा गया है कि लाइसेंस एफएसएसएआइ तथा जिलों के एसीएमओ द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अलग-अलग निर्गत किये जाते हैं. परंतु इन सभी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाना है. साथ ही खाद्य नमूने भी जांच के लिए संग्रहण करना है. इसके लिए प्रत्येक माह में निरीक्षण एवं नमूनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रत्येक माह किये गये निरीक्षण तथा खाद्य नमूनों के संग्रहण की सूची खाद्य सुरक्षा आयुक्त को भेजेंगे. सभी एसीएमओ निरीक्षण एवं नमूनों पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट प्रत्येक माह खाद्य सुरक्षा आयुक्त को भेजेंगे. जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट भी देनी है.
किसे कब करना है निरीक्षण
एसीएमओ-तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं तीन नमूना संग्रह करेंगे
शहरी क्षेत्र के चिकित्सा पदाधिकारी सह खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी-पांच निरीक्षण एवं पांच नमूना संग्रह
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी(स्वतंत्र प्रभार)-10 निरीक्षण एवं 15 नमूना संग्रह

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