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संजय सिंह हत्याकांड में पुष्पा होस्टाइल घोषित

धनबाद : कोयला व्यवसायी संजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को एडीजे एसके पांडेय की अदालत में हुई. विनोद सिंह हत्याकांड में हजारीबाग सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे बलिया के पूर्व जिप अध्यक्ष रामधीर सिंह की पेशी वीडियाे कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करायी गयी. अदालत में साक्षी संजय सिंह की पत्नी पुष्पा […]

धनबाद : कोयला व्यवसायी संजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को एडीजे एसके पांडेय की अदालत में हुई. विनोद सिंह हत्याकांड में हजारीबाग सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे बलिया के पूर्व जिप अध्यक्ष रामधीर सिंह की पेशी वीडियाे कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करायी गयी. अदालत में साक्षी संजय सिंह की पत्नी पुष्पा सिंह ने अपनी गवाही दी. उन्होंने अदालत को बताया कि किसी ने फोन पर बताया कि मेरे पति को गोली मार दी गयी है. मुझे किसी भी व्यक्ति पर शंका नहीं है.

अदालत ने उन्हें होस्टाइल डिक्लेयर कर दिया. अभियोजन से अपर लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद ने गवाह का मुख्य परीक्षण कराया. जबकि प्रतिपरीक्षण अधिवक्ता अभय कुमार सिन्हा ने किया. विदित हो कि 27 सितंबर 1996 को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे एसपी कोठी के पास कोयला कारोबारी संजय सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. हत्या की प्राथमिकी बहनोई कृष्णा सिंह के फर्द बयान पर सुरेश सिंह एवं पप्पू सिंह के विरुद्ध दर्ज करायी गयी थी, जबकि सीआइडी ने रामधीर सिंह समेत तीन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था.

रिश्वतखोरी में कार्मिक लिपिक को तीन वर्ष कैद : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की अदालत ने रिश्वतखोरी के एक मामले में शताब्दी ओसीपी बरोरा क्षेत्र के कार्मिक लिपिक आशुतोष पांडेय को पीसी एक्ट की धारा 7 में दो साल पंद्रह हजार जबकि 13(2) सहपठित 13(1) (डी) में तीन वर्ष कैद व पच्चीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. दोनों सजाएं एक साथ चलेगी. अभियोजन से सीबीआइ के लोक अभियोजक सरवत जाफरी ने सजा के बिंदु पर बहस की. विदित हो कि राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर कांग्रेस के नेता ने शांति देवी की पदोन्नति, मोटरसाइकिल ट्रांसपोर्ट भत्ता दिलाने के लिए आवेदन कराया था. आरोपी लिपिक ( कार्मिक विभाग ) ने प्रोसेस करने के नाम पर दो हजार रुपये रिश्वत की मांग की. यूनियन नेता ने इसकी लिखित शिकायत सीबीआइ एसपी धनबाद से की. 18 जनवरी 2011 को सीबीआइ की टीम ने जाल बिछा कर आरोपी कार्मिक लिपिक को दो हजार रुपये रिश्वत लेते धर दबोचा.

प्रशांत, मोनू व अशोक के खिलाफ आरोप गठन : अवैध विदेशी हथियार रखने के मामले में एडीजे एसके पांडेय की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई. आरोपी प्रशांत सिंह, मोनू सिंह व अशोक महतो हाजिर थे. अदालत ने उनलोगों के खिलाफ आरोप गठित कर साक्ष्य के लिए अगली तिथि 22 दिसंबर 17 मुकर्रर कर दी. विदित हो कि नीरज सिंह हत्या के बाद पुलिस रेस हुई थी. पुलिस को पता चला था कि सरायढेला थाना क्षेत्र में अवैध विदेशी हथियार रखा हुआ है. पुलिस ने अशोक महतो के घर से हथियार बरामद कर लिया.
मारपीट के मामले में मनीष सिंह नहीं हुए हाजिर : झरिया थाना क्षेत्र के सिंह नगर निवासी लव सिंह के साथ मारपीट करने के एक मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी अर्पित श्रीवास्तव की अदालत में हुई. अदालत में झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह के भाई सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित कर दी. विदित हो कि 23 नवंबर 2014 को लव सिंह ने यह आरोप लगाया था कि मनीष सिंह ने अपने छह समर्थकाें के साथ मेरे घर पर आकर गाली गलौज की और कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी छोड़कर बीजेपी के संजीव सिंह (प्रत्याशी) का प्रचार करो. यह मामला झरिया थाना कांड संख्या 532/14 से संबंधित है.

सुरेश सिंह हत्याकांड में शशि सिंह का केस हुआ री-ओपेन
कोयला व्यवसायी एवं कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्याकांड में गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई. इस केस में शशि सिंह फरार है. अदालत ने पिछले दिनों अभियोजन साक्ष्य को बंद कर केस अभिलेख को रिकॉर्ड रूम में भेज दिया था. जबकि इस केस में आइओ व डॉक्टर की गवाही नहीं हुई है. अभियोजन से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा ने दंप्रसं की धारा 311 के तहत आवेदन देकर केस को री-ओपेन करने का आग्रह किया. अदालत ने उनके तर्क से संतुष्ट होकर केस को री-ओपेन करने का आदेश दिया. ज्ञात हो कि सुरेश सिंह की हत्या 7 दिसंबर 11 को धनबाद क्लब में आयोजित एक प्रीति भोज में गोली मार कर कर दी गयी थी.
बाबूलाल मरांडी मामले में अभियोजन को गवाह लाने का मिला मौका
लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले की सुनवाई गुरुवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी एके गुड़िया की अदालत में हुई. अदालत में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, डाॅ सबा अहमद, शत्रुघ्न महतो, शम्मी शर्मा समेत सभी आरोपी हाजिर थे. अभियोजन से अपर लोक अभियोजक कुलदीप प्रसाद शर्मा ने एक आवेदन दायर कर साक्षी लाने के लिए समय की मांग की. अदालत ने अभियोजन को साक्षी लाने का एक और मौका दिया. विदित हो कि लोक सभा चुनाव 2014 के दौरान 10 अप्रैल 2014 को बाघमारा के पोलो ग्रांउड में जेवीएम प्रत्याशी डाॅ सबा अहमद के पक्ष में जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को चुनावी सभा करनी थी. उन्होंने तय समय के बाद सभा की.
दहेज हत्या में पति दोषी करार, सजा 12 को
50 हजार रुपये दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के एक मामले में गुुरुवार को एडीजे द्वितीय महेंद्र प्रसाद की अदालत ने जेल में बंद बड़कीटांड़ (तोपचांची) निवासी सुरेश राय को भादवि की धारा 304 (बी) में दोषी करार दिया. अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसले की तिथि 12 दिसंबर 17 मुकर्रर कर दी. सुनवाई के वक्त लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय भी अदालत में मौजूद थे. प्राथमिकी के अनुसार सुरेश राय की शादी पांच वर्ष पूर्व भाटडीह (महुदा) निवासी रीता देवी के साथ हुई थी. उसने एक बच्ची को भी जन्म दिया. एक लाख रुपये में से पचास हजार रुपये मृतक के परिजन सुरेश को दे चुके थे. पचास हजार को लेकर लड़ाई-झगड़ा होता था. तीन जून 2014 को उसके पति ने पंखे में लटका कर उसकी हत्या कर दी.

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