दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेत्रहीन लोगों को पहचानने अौर इस्तेमाल करने में हो रही दिक्कतों के मद्देनजर रिजर्व बैंक और सरकार को नये नोटों एवं सिक्कों का परीक्षण करने को कहा है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने रिजर्व बैंक और सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने को कहा.
उन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो 200 रुपये और 50 रुपये के नये नोटों का सरकार परीक्षण करे क्योंकि इनका इस्तेमाल करने में नेत्रहीन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं.
उन्होंने कहा, यह ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जाना चाहिए. हमने भी पाया है कि ये नेत्रहीन लोगों के लिए पहचानने में मुश्किल हैं क्योंकि इनका आकार तथा स्पर्शनीय चिह्न बदल गया है.
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