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एनओसी नहीं देने पर करना होगा 50 हजार रुपये का भुगतान

धनबाद. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्यद्वय पुष्पा सिंह व नेरश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को संयुक्त रूप से आदेश पारित कर परिवादी बोकारो जिले के चीरुवाद निवासी भोला महतो के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी संख्या 3 शाखा प्रबंधक मैगमा फीन क्राप लिमिटेड, मटकुरिया, धनबाद एवं […]

धनबाद. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्यद्वय पुष्पा सिंह व नेरश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को संयुक्त रूप से आदेश पारित कर परिवादी बोकारो जिले के चीरुवाद निवासी भोला महतो के पक्ष में फैसला सुनाया.

फोरम ने विपक्षी संख्या 3 शाखा प्रबंधक मैगमा फीन क्राप लिमिटेड, मटकुरिया, धनबाद एवं विपक्षी संख्या-4 जेनरल मैनेजर मैगमा फीन क्राप लिमिटेड पार्क स्ट्रीट कोलकाता को सख्त आदेश दिया कि वे तीस दिनों के भीतर ट्रक संख्या जेएच10एम1019 का एनओसी (अनापति प्रमाण पत्र) निर्गत करें. समय सीमा के भीतर एनओसी परिवादी को नहीं देने पर विपक्षी संख्या 3 एवं 4 परिवादी को पचास हजार रुपये देने के लिए उत्तरदायी होंगे. साथ ही उन्हें एनओसी भी देना होगा.

परिवादी भोला महतो ने दिनांक 6 फरवरी 07 को एक ट्रक जेएच10एम 1019 ऋण लेकर खरीदा. ऋण की राशि आठ लाख रुपये थी जो ब्याज सहित 9,84,822 रुपये लौटाने थे. किस्त की राशि 28,965 प्रतिमाह थी. किस्त की प्रथम सात किस्त विपक्षी संख्या-1 शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक लि. बैंक मोड़ धनबाद एवं 2 जेनरल मैनेजर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड अंधेरी ईस्ट मुंबई को तथा शेष 27 किस्त विपक्षी संख्या 3 एवं 4 को विपक्षी संख्या 1 एवं 2 के निर्देश पर दिया गया. परिवादी द्वारा कुल राशि दस लाख एक हजार सात सौ सतहत्तर रुपये 3.10.09 तक पूर्ण संतुष्टि के साथ भुगतान कर दिया गया. परंतु विपक्षियों द्वारा एनओसी नहीं दिया गया.

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