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आर्म्स एक्ट के मामले में लड्डन की पेशी करने का कोर्ट का आदेश

सीवान : एसीजेएम 12 संतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने राजदेव रंजन हत्याकांड के सुपारी किलर लड्डन मियां की पेशी के लिए मंडल कारा को पत्र भेजने का आदेश किया. अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां के अधिवक्ता नवीन कुमार श्रीवास्तव ने एक आवेदन देकर लड्डन की उपस्थापन के लिए आग्रह किया था. इस पर कोर्ट […]

सीवान : एसीजेएम 12 संतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने राजदेव रंजन हत्याकांड के सुपारी किलर लड्डन मियां की पेशी के लिए मंडल कारा को पत्र भेजने का आदेश किया. अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां के अधिवक्ता नवीन कुमार श्रीवास्तव ने एक आवेदन देकर लड्डन की उपस्थापन के लिए आग्रह किया था. इस पर कोर्ट ने आग्रह स्वीकार करते हुए पेशी के लिए आदेश कर दिया. इस मामले में लड्डन की जमानत याचिका फरवरी में ही खारिज हो चुकी थी.

बताते चलें कि 18 वर्ष पूर्व मुफस्सिल थाने के सरसर गांव के पास डकैती की योजना बनाने के लिए बैठे थे कि पुलिस ने मौके से लड्डन, राजा, आफताब आलम व जितेंद्र कुमार को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था. इसके लिए सीवान मुफस्सिल थाना कांड संख्या 195/99 आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया था. यह मामला एसीजेएम 12 श्री उपाध्याय के न्यायालय में साक्ष्य के लिए लंबित है.

इसमें तीन साक्षियों को साक्ष्य हो गया है.

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