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कक्कू के राइफल का लाइसेंस रद्द

जिला शस्त्र शाखा को डीसी ने आदेश किया निर्गत देवघर : बिजली विभाग के जेइ सुरेंद्र गुप्ता को हथियार का भय दिखा कर मारपीट करने के आरोपित कुंडा थाना क्षेत्र के करनीबाग निवासी कुमार अभिलाष उर्फ कक्कू सिंह के रायफल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया. एसपी ने जागृति नगर मुहल्ला निवासी जयप्रकाश चौधरी के […]

जिला शस्त्र शाखा को डीसी ने आदेश किया निर्गत

देवघर : बिजली विभाग के जेइ सुरेंद्र गुप्ता को हथियार का भय दिखा कर मारपीट करने के आरोपित कुंडा थाना क्षेत्र के करनीबाग निवासी कुमार अभिलाष उर्फ कक्कू सिंह के रायफल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया. एसपी ने जागृति नगर मुहल्ला निवासी जयप्रकाश चौधरी के पुत्र कुमार अभिलाष के रायफल का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा डीसी से की थी. जेइ के साथ मारपीट मामले में दर्ज नगर थाना कांड संख्या 283/17 के आइओ एएसआइ पीएन पाल ने इस संबंध में एक प्रतिवेदन एसपी को दिया था.
एसपी को दिये प्रतिवेदन में आइओ ने जिक्र किया है कि रायफल अनुज्ञप्ति संख्या 02/16 (कुंडा थाना) के लाइसेंसधारी कुमार अभिलाष द्वारा अपना बाहुबल दिखाने के लिए जान मारने की नीयत से विद्युत आपूर्ति शाखा कास्टर टाउन को भय दिखाकर अपराध किया गया है. इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 283/17 भादवि की धारा 341, 323, 353, 307, 504, 34 के तहत मामला दर्ज कराया गया था. लाइसेंसधारी का आचरण असामाजिक बताते हुए अप्रिय घटना अंजाम देने की संभावता जतायी गयी थी.
एसपी ने कांड के आइओ के प्रतिवेदन पर सहमति जताते हुए अभिलाष के रायफल का लाइसेंस संख्या 02/16 रद्द करने की अनुशंसा करते हुए कहा कि विधिवत तरीके से रायफल-गोली जब्त है. डीसी सह जिला दंडाधिकारी ने शस्त्र शाखा के ज्ञापांक 185 दिनांक 30 नवंबर 2017 के तहत आदेश जारी करते हुए कुमार अभिलाष के रायफल का लाइसेंस 02/16 (कुंडा थाना) रद्द कर दिया. इसकी प्रतिलिपि एसपी, एसडीओ, सहित कुंडा थाना प्रभारी, कुमार अभिलाष व कांड के आइओ एएसआइ पाल को उपलब्ध करा दी गयी है.
अभिलाष उर्फ कक्कू सिंह पर बिजली विभाग के जेइ को पिस्तौल का भय दिखा कर मारपीट करने का है आरोप
बिजली विभाग के जेइ सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर थप्पड़ मारने की प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज करायी थी. मामले में करनीबाग जागृति नगर मुहल्ला निवासी कक्कू सिंह उर्फ कुमार अभिलाष को आरोपित बनाया था. इसके बाद नगर पुलिस ने अभिलाष के आवास से बरामद हुए राइफल, पिस्तौल व गोली को कोर्ट में पेश कराया था. पुलिस के अनुसार रायफल का लाइसेंस देवघर व पिस्तौल का लाइसेंस जम्मू कश्मीर से निर्गत है. मामले में कक्कू के अलावा उसके तीन अज्ञात साथियों को आरोपित बनाया गया है. इन पर सफेद इनोवा गाड़ी से पहुंचकर घटना को अंजाम देने का आरोप है.

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