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रिटायर इंजीनियर की पटना नालंदा की संपत्ति होगी जब्त

आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी कोर्ट का फैसला भागलपुर : निगरानी कोर्ट ने कटिहार में 1989 में रूरल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जेई के पद से सेवानिवृत्त सुखदेव महतो व पत्नी रंजना सिन्हा की चार लाख 41 हजार 29 रुपये की अचल संपत्ति को जब्त करने का निर्देश दिया. यह अचल संपत्ति पटना के […]

आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी कोर्ट का फैसला

भागलपुर : निगरानी कोर्ट ने कटिहार में 1989 में रूरल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जेई के पद से सेवानिवृत्त सुखदेव महतो व पत्नी रंजना सिन्हा की चार लाख 41 हजार 29 रुपये की अचल संपत्ति को जब्त करने का निर्देश दिया. यह अचल संपत्ति पटना के डीवीसी चौक व नालंदा के कचहरी रोड स्थित तीन मंजिला मकान व हरनौत में दो डिसमिल जमीन है.

पटना व नालंदा के डीएम को संपत्ति को सरकारी कब्जे में लेने का निर्देश दिया गया है. सरकार की ओर से मामले में विशेष लोक अभियोजक सिरुस लाल व सहायक लोक अभियोजन देवेंद्र प्रसाद गुप्ता तथा बचाव पक्ष से धर्मेंद्र कुमार ने जिरह की.

यह है मामला

रूरल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन में सुखदेव महतो ने 1973 से 1989 तक नौकरी की. कटिहार में बतौर जूनियर इंजीनियर सुखदेव महतो सेवानिवृत्त हो गये. 18 जून, 2007 को निगरानी ने सुखदेव महतो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया. उन्होंने सरकारी सेवाकाल में एक लाख 86 हजार 649 रुपये वेतन के रूप में लिया. विभाग के नियम से उनके पास बचत के रूप में 62 हजार 217 रुपये होना चाहिए. निगरानी ने मामला दर्ज करके सुखदेव महतो व उनकी पत्नी रंजना सिन्हा की संपत्ति खंगाली.

उनके घर से तीन अलग-अलग जगहों पर अचल संपत्ति के रूप में दो जगह पर तीन मंजिला मकान व एक जगह दो डिसिमल जमीन मिली. निगरानी की तफ्तीश में कुल चार लाख 50 हजार 805 रुपये पाये गये, जिसमें से चार लाख 41 हजार 29 रुपये का प्रस्ताव कोर्ट में भेजा गया. जिरह के दौरान सुखदेव महतो व रंजना सिन्हा को नोटिस जारी हुआ. उनके संयुक्त जवाब में रंजना सिन्हा को घरेलू महिला बताया गया. इस कारण सुखदेव महतो पर आय से अधिक का संपत्ति का मामला बना.

यह हैं जब्त सरकारी संपत्ति व उनका मूल्य

पटना के डीवीसी चौक पुरानी जक्कनपुर में दो लाख 83 हजार 800 रुपये का तीन मंजिला मकान

नालंदा के कचहरी रोड में एक लाख 76 हजार 729 रुपये का तीन मंजिला मकान

नालंदा के हरनौत थाना के बसनियावन गांव में 10 हजार 500 रुपये की दो डिसिमल जमीन

इंस्पेक्टिंग जज ने निगरानी कोर्ट संख्या-2 को आय से अधिक संपत्ति के सभी मामले त्वरित निबटाने के निर्देश दिये थे. इसके तहत संपत्ति अधिग्रहण(जब्त) को लेकर एक मामले को छोड़कर सभी निबटा लिये गये. एक मामले में आरोपित लोक सेवक नागा राम की मौत हो चुकी है.

अधिवक्ता सिरुस लाल, विशेष लोक अभियोजक, निगरानी विभाग

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