अहमदनगर : महाराष्ट्र के कोपर्डी में 13 जुलाई, 2016 को नाबालिग छात्रा अगवार कर उसके साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में तीन दोषियों को जिला सत्र न्यायालय ने बुधवार को मौत की सजा सुनायी है. मामले में 18 नवंबर को अदालत ने कोपर्डी सामूहिक दुष्कर्म मामले के मुख्य अभियुक्त जीतेंद्र उर्फ पप्पू बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भावल और नितिन गोपीनाथ को दोषी करार दिया था. लगभग डेढ़ साल तक सुनवाई के बाद अदालत ने दोषियों को सजा सुनायी है. अदालत ने इन्हें दुष्कर्म, षड्यंत्र, अपहरण और हत्या सहित विभिन्न आरोपों के तहत दोषी पाया है.
गौरतलब है कि छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के दौरान उसके पूरे शरीर पर घाव कर दिये गये थे. मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों जीतेंद्र उर्फ पप्पू बाबूलाल शिंदे (26 वर्ष), संतोष गोरख भवाल (30 वर्ष) और नितिन गोपीनाथ भैलुमे (28 वर्ष) को गिरफ्तार किया था. लड़की का शव अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में मिला था. इसे लेकर अहमदनगर समेत राज्य भर में कई दिनों तक भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था. मामले में अदालत के सामने 24 सबूत पेश किये गये और 31 गवाहों के बयान दर्ज हुए. इनमें मृतक लड़की के पिता, बहन, चाचा, दादा, सहेली, डॉक्टर, जांच अधिकारी की गवाही महत्वपूर्ण रही.
इस घटना के बाद आक्रोशित मराठा समाज के लोगों का कहना था कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बजाय उस पर ही मामला दर्ज किया गया. ऐसा इसलिए हुआ कि पीड़ित लड़की मराठा समाज से है. इस घटना को लेकर मराठा समाज के अलग-अलग संगठनों ने एकजुट होकर बत्कारियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग के साथ आंदोलन शुरू कर दिया था.