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केस दर्ज नहीं करने पर थानेदार निलंबित

मुंगेर : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में डीआइजी के निर्देश के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के आरोप में कासिम बाजार थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राजेश शरण को निलंबित होना पड़ा. मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआइजी विकास वैभव ने इसकी पुष्टि की है. बताया जाता है कि लखीसराय जिले के मैदनी चौकी निवासी मुस्तरी बेगम ने […]

मुंगेर : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में डीआइजी के निर्देश के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के आरोप में कासिम बाजार थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राजेश शरण को निलंबित होना पड़ा. मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआइजी विकास वैभव ने इसकी पुष्टि की है.

बताया जाता है कि लखीसराय जिले के मैदनी चौकी निवासी मुस्तरी बेगम ने अपनी पुत्री साहाना परवीन को ससुराल वालों द्वारा दो लाख रुपये दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. इस मामले में मुस्तरी बेगम ने डीआइजी को आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगायी थी. 18 नवंबर को डीआइजी ने इस मामले में कासिम बाजार थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज

केस दर्ज नहीं…
कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था. लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी. इस मामले को लेकर मुस्तरी बेगम ने पुन: शनिवार को डीआइजी के समक्ष आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगायी. डीआइजी ने आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया.
कासिम बाजार थाने में पदस्थापित थे राजेश शरण
दहेज प्रताड़ना की शिकायत लेकर पीड़िता पहुंची थी डीआइजी के पास
डीआइजी के आदेश के बावजूद दर्ज नहीं की थी प्राथमिकी

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