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फोन टैपिंग मामला : मुकुल की याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र व पश्चिम बंगाल सरकार से मांगा जवाब

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता मुकुल राय की उनके फोन की कथित टैपिंग संबंधी याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया. उच्च न्यायाल ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार से दो सप्ताह के भीतर बंद लिफाफे में इस बारे में जवाब दायर करने को कहा.अदालत नेसवालकिया है […]

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता मुकुल राय की उनके फोन की कथित टैपिंग संबंधी याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया. उच्च न्यायाल ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार से दो सप्ताह के भीतर बंद लिफाफे में इस बारे में जवाब दायर करने को कहा.अदालत नेसवालकिया है कि क्या मुकुल राय पर नजर रखी गयी या उनके कॉल बीच में रोके गये.

बीते सप्ताह शुक्रवार को तृणमूल छोड़ भाजपा से जुड़े मुकुल राय ने दिल्ली हाइकोर्ट में एक याचिका दायर कर शिकायत की थी कि पश्चिम बंगल सरकार उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है और उनका फोन टैप कराया जा रहा है. इस पर न्यायमूर्ति विभू बखरु ने इस मामले की सुनवाई की तारीख 20 नवंबर तय की थी.

याचिका में मुकुल राय ने दूरसंचार सेवा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी महानगर टेलीफोन निगम और वोडाफोन को, उनके या उनके परिजनों को भेजे गए या प्राप्त टेलीग्राफिक संदेश पकड़ने के लिए केंद्र या राज्य सरकार की ओर से अगर निर्देश दिया गया है तो, उसे अदालत में पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. उनके वकील दुष्यंत सिंह ने यह याचिका दायर की थी. ध्यान रहे कि हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री व बाबुल सुप्रियो ने भी पश्चिम बंगाल सरकार पर चुनिंदा लोगों के फोन टैप कराने के आरोप लगाये थे.

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