उन्होंने कहा कि स्कूलों में नामांकित बच्चों के नाम, माता-पिता के नाम, उम्र, पता आदि में कोई संशोधन करना है, तो नामांकन के पांच वर्षों तक ही संशोधन का काम हो पायेगा. निर्धारित पांच वर्षों के बाद अगर कोई नाम, पता आदि में कोई संशोधन करना चाहेंगे, तो उन्हें संशोधन के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा.
उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के लिए एग्जामिनर का नाम तय होने के बाद प्रिंसिपल अगर शिक्षकों को नहीं भेजते हैं, तो प्रिंसिपल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. जुर्माना की राशि उनके वेतन से वसूल किया जायेगा. संत जेवियर्स हाइस्कूल सातर में आयोजित मीटिंग सह ट्रेनिंग प्रोग्राम में रिजनल ऑफिसर शामिल हुए थे. नये वर्ष से अगर किसी विद्यार्थियों को रिजल्ट से शिकायत है, तो वे सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकेंगे. अन्यथा उन्हें कंपार्टमेंटल फॉर्म भरना होगा. अब सीजीपीए सिस्टम समाप्त कर दिया गया है. वर्ष 2018 में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा में पूरी सिलेबस से सवाल पूछे जायेंगे. 100 अंकों की परीक्षा में 80 अंकों का थ्योरी तथा 20 अंकों के प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी. स्कूल कैंपस में बाइक व मोटरसाइकिल पर प्रतिबंध है.