पटना : सीबीआइ की विशेष अदालत में बिहार के भागलपुर जिला में हुए करोड़ों रुपये के सृजन घोटाला मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया. सीबीआइ की दंडाधिकारी गायत्री कुमारी की अदालत में इन लोगों के खिलाफ आरोपपत्र भादंवि की धारा 34, 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दायर किया गया है.
सीबीआइ ने सृजन घोटाला से जुड़े एक मामले में पहला आरोपपत्र कल छह लोगों के खिलाफ जिनमें संस्था की संस्थापिका मनोरमा देवी भी शामिल हैं. मनोरमा देवी की मृत्यु हो चुकी है. इस घोटाले से जुड़े दो अन्य मामलों में आज कुल छह लोगों के खिलाफ सीबीआइ द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया.
दंडाधिकारी ने इन मामलों के मुख्य अभिलेख को सीबीआइ के न्यायधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत को हस्तांतरित कर दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 नवंबर को निर्धारित की गयी. इस मामले के एक आरोपी और भागलपुर जिला में कल्याण विभाग में नाजिर के पद पर कार्यरत महेश मंडल की इलाज के क्रम में गत 18 अगस्त को मौत हो गयी थी.
सीबीआइ ने इस मामले को अपने हाथ में लेते हुए गत 25 अगस्त को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच सहित अग्रतर कार्रवाई शुरू की थी.