उन्होंने बताया कि मामले में पीड़िता के बयान पर जबरन धर्मांतरण के लिए दबाव डालने को लेकर दो नवंबर को सारठ थाना कांड संख्या 191/17 दर्ज किया गया था. जिसमें पूनम के पति पवन उर्फ सोहेल, उसकी दूसरी पत्नी जूही बेगम, ससुर व दो ननद को आरोपित बनाया गया था. इसके बाद से सभी आरोपित फरार चल रहे थे.
पुलिस ने इन सभी की गिरफ्तारी के लिए सारठ अंचल के पुलिस निरीक्षक राज कुमार प्रसाद व थाना प्रभारी एनडी राय के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया था. पुलिस की एक टीम पवन उर्फ सोहेल की गिरफ्तारी के लिए ओडिशा के कटक भी गयी थी, लेकिन इसी बीच सोहेल व उसकी दूसरी पत्नी ने फिर जगह बदल लिया और बंगाल के मालदा होते हुए कहीं और भाग रहा था. इसके बाद आरपीएफ व रेल पुलिस के सहयोग से दोनों को मालदा में ही गिरफ्तार करने में सफलता मिली. बताते चलें कि पूनम ने अपने पति पवन उर्फ सोहेल समेत अन्य पर जबरन धर्मांतरण कराने के लिए प्रताड़ित करने व गला दबा कर हत्या के प्रयास को लेकर भादवि धारा 341, 323, 498 ए, 494, 307, 387, 120 बी/34, 3/4 दहेज अधिनियम एवं झारखंड धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2017 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया था. पूनम की शादी वर्ष 2006 में सोनारायठाढ़ी के पवन के साथ हुई थी. जिससे उसके दो बच्चे भी हैं.