13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

80 दुकानदारों को तीन दिनों के अंदर दुकान समेटने का दिया अल्टीमेटम

आदेश . एसडीओ ने नोटिस जारी कर दिया ठोस कार्रवाई का निर्देश बांका : जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. एसडीओ पूनम कुमारी ने पुन: 80 दुकानदार को नोटिस जारी कर सरकारी जमीन खाली करने को कहा है. नोटिस के माध्यम से तीन दिन के अंदर […]

आदेश . एसडीओ ने नोटिस जारी कर दिया ठोस कार्रवाई का निर्देश

बांका : जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. एसडीओ पूनम कुमारी ने पुन: 80 दुकानदार को नोटिस जारी कर सरकारी जमीन खाली करने को कहा है. नोटिस के माध्यम से तीन दिन के अंदर सड़क पर लगाये दुकान को समेटने का अल्टीमेटम दिया गया है. नोटिस के विरुद्ध जाने वाले दुकानदार को चिह्नित कर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. ज्ञात हो कि छठ पर्व के दौरान करीब 30 दुकानदार को नोटिस के माध्यम से हिदायत दी गयी थी.
परंतु दुकानदार अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं. इसलिए जिला प्रशासन ने ठोस प्लान के तहत सबक सिखाने का मूड बनाया है. जानकारी के मुताबिक शहर को कई जोन में बांटकर अतिक्रमण के खिलाफ सीधी कार्रवाई की कवायद तेज कर दी गयी है. आजाद चौक से गांधी चौक, इसके बाद शिवाजी चौक, व शास्त्री चौक पेट्रोल टंकी तक टारगेट किया गया है.
इसके बाद शास्त्री चौक से अलीगंज व गांधी चौक से कटोरिया विजयनगर चौक तक अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. जिन दुकानदारों को नोटिस दिया गया है, वे अगर नियत समय-सीमा के अंदर अपनी दुकान नहीं समेटते हैं तो सदर थाना में दुकानदार के विरुद्ध सरकारी जमीन को अतिक्रमण करने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. जिसकी तैयारी भी विभागीय स्तर पर शुरु कर दी गयी है.
सरकारी जमीन व सड़क पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जायेगी. सर्वप्रथम दुकानदार को चिह्नित कर नोटिस जारी कर दिया गया है. अगर तय समय-सीमा के अंदर सड़क की जमीन खाली नहीं की जायेगी तो कानूनी प्रक्रिया अपनायी जायेगी. दुकान हटाने के साथ प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी.
पूनम कुमारी, एसडीओ, बांका

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें