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झारखंड : पीटी रद्द करने का सरकार का आदेश हाइकोर्ट ने किया निरस्त

निर्देश. जेएसएससी ने ली थी संयुक्त स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डाॅ एसएन पाठक की अदालत में शुक्रवार को संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा -2015 में सरकार के नियमावली (रूल्स) को वापस लेने व पीटी के रिजल्ट को रद्द करने संबंधी आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने […]

निर्देश. जेएसएससी ने ली थी संयुक्त स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डाॅ एसएन पाठक की अदालत में शुक्रवार को संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा -2015 में सरकार के नियमावली (रूल्स) को वापस लेने व पीटी के रिजल्ट को रद्द करने संबंधी आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया. इस मामले में तकनीकी योग्यता रखनेवाले अभ्यर्थियों (स्पेशलाइज सब्जेक्टवाले) की दोबारा प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) लेने का निर्देश दिया. इसके अलावा सामान्य स्नातक योग्यता रखनेवाले अभ्यर्थियों को पीटी में शामिल होने की छूट नहीं दी. कोर्ट ने कहा कि पीटी में जो अभ्यर्थी सफल घोषित हो चुके हैं, उनका चयन मान्य रहेगा. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को मुख्य परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया.
अदालत ने पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. प्रारंभिक परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली गयी थी. सचिवालय सहायक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सहित अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गयी थी.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रंजीत कुमार व अन्य की अोर से याचिका दायर की गयी थी. कहा गया था कि आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा-2015 के तहत अगस्त-2016 में प्रारंभिक परीक्षा ली थी. इसका रिजल्ट अक्तूबर 2016 में जारी किया गया था. अधियाचना वापस लेने व प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को चुनाैती दी गयी थी.
राज्य सरकार ने नवंबर 2016 में नियुक्ति नियमावली में बदलाव को लेकर आयोग की अोर से आयोजित पीटी को रद्द कर दिया था. नियमावली में बदलाव के बाद सरकार ने आयोग को फिर से प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधियाचना भेज दी. नियमावली में सरकार ने तकनीकी योग्यतावाले अभ्यर्थियों के संबंध में नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन किया था. वहीं सामान्य योग्यतावाले पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा के पाठयक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया.

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