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किशोरी के अपहरण में तीन वर्ष सश्रम कारावास

बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने 16 वर्षीय एक किशोरी के अपहरण के मामले में शुक्रवार को दोषी पाते हुए एक युवक को तीन वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा दी है. सजा पाये युवक सेक्टर एक बी कार्तिक नगर निवासी कृष्ण कुमार (30 […]

बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने 16 वर्षीय एक किशोरी के अपहरण के मामले में शुक्रवार को दोषी पाते हुए एक युवक को तीन वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा दी है. सजा पाये युवक सेक्टर एक बी कार्तिक नगर निवासी कृष्ण कुमार (30 वर्ष ) है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 196/16 व चास थाना कांड संख्या 94/16 के तहत चल रहा था. विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में पीड़िता का पक्ष रखा.

घटना चीरा चास निवासी 16 वर्षीय छात्रा के साथ हुई थी. प्राथमिकी छात्रा के पिता ने दर्ज करायी थी. छात्रा छह अप्रैल 2016 को अपने घर से सेक्टर एक बी स्कूल जाने के लिए निकली थी. इसी दौरान कृष्ण कुमार ने छात्रा को झांसा देकर उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. कोल्ड ड्रिंक पीते ही छात्रा को चक्कर आने लगा. युवक छात्रा को अपनी स्कूटर पर बैठा कर बेहोशी की हालत में अपने घर ले गया. एक सप्ताह तक युवक ने छात्रा को अगवा कर अपने पास रखा. पुलिसिया दबिश बढ़ने पर एक सप्ताह बाद युवक छात्रा को लेकर थाना में हाजिर हुआ था.

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