रांची. राज्य के निकायों को अब वाटर कनेक्शन का आवेदन लेने के 25 दिनों के भीतर ही संबंधित उपभोक्ता को पानी का कनेक्शन देना होगा. नगर विकास विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. ई-गवर्नेंस के तहत अॉनलाइन माध्यम से वाटर कनेक्शन दिया जायेगा. इसके लिए टाइम बांड चार्ट जारी किया गया है […]
रांची. राज्य के निकायों को अब वाटर कनेक्शन का आवेदन लेने के 25 दिनों के भीतर ही संबंधित उपभोक्ता को पानी का कनेक्शन देना होगा. नगर विकास विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. ई-गवर्नेंस के तहत अॉनलाइन माध्यम से वाटर कनेक्शन दिया जायेगा. इसके लिए टाइम बांड चार्ट जारी किया गया है कि किस पदाधिकारी के पास कितना दिन आवेदन रहेगा.
अधिसूचना की मुख्य बातें
अावेदक अॉनलाइन आवेदन देगा और फीस का भुगतान भी ऑनलाइन ही करेगा
डिलिंग असिस्टेंट को चार दिनों के भीतर डॉक्यूमेंट का वेरीफिकेशन करना होगा
जूनियर इंजीनियर छह दिनों के भीतर साइट का इंस्पेक्शन कर रिपोर्ट अपलोड करेगा
यदि अतिरिक्त फीस देनी है, तो आवेदक चार दिनों के अंदर फीस का भुगतान करेगा
सेक्शन हेड तीन दिनों में डॉक्यूमेंट, साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट और अतिरिक्त शुल्क को वेरीफाइ करेगा
असिस्टेंट इंजीनियर तीन दिनों में आवेदन पर अॉनलाइन तकनीकी स्वीकृति देगा
तीन दिनों में म्यूनिसिपल कमिश्नर, एक्जीक्यूटिव अॉफिसर या स्पेशल अॉफिसर अंतिम स्वीकृति देगा
प्लंबर नये वाटर कनेक्शन को सात दिनों में लगायेगा.