बांका : नयी बालू नीति के तहत खुदरा अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) की प्रक्रिया जल्द शुरु की जायेगी. जिला प्रशासन की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है. जानकारी के मुताबिक खनन विभाग नयी नीति के तहत अब बालू का खुदरा व्यवसाय जिले में करायेगा. वर्तमान में महादेव इंक्लेव संवेदक के रूप में कार्यरत है. जो सीधे सरकार को नदी से बालू उत्खनन कर बेचेगी. खनन विभाग की एजेंसी बालू क्रय कर खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को देगी.
यानि मुख्य रुप से तीन-चार प्रक्रिया से गुजरने के बाद अब ग्राहक के लिए बालू उपलब्ध करायी जायेगी. बालू को ग्राहक के लिए सुलभ तरीके से उपलब्ध कराने व अवैध उत्खनन रोकने के उद्देश्य से यह नीति अपनाई गयी है. वहीं दूसरी ओर से खुदरा अनुज्ञप्ति का नियम लागू होते ही छोटे-बड़े संवेदक अभी से जिला मुख्यालय का चक्कर काटने लगे हैं. बताया जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर अनुज्ञप्ति देने के लिए विज्ञापन का प्रकाशन कर दिया जायेगा.
अंतिम रुप से डीएम ही अनुज्ञप्ति पर मुहर लगाएंगे. सूत्र की मानें तो जिले भर में 35 से 40 खुदरा लाइसेंस निर्गत किया जा सकता है. अनुमंडल स्तर पर पांच व प्रखंड स्तर पर तीन-तीन अनुज्ञप्ति निर्गत होने की बात कही जा रही है. हालांकि इस संदर्भ में अबतक विभागीय पुष्टि नहीं हो पायी है. लेकिन जल्द ही नयी नीति के तहत खुदरा अनुज्ञप्ति की संख्या सार्वजनिक की जायेगी. जरुरत के अनुसार अनुज्ञप्ति की संख्या में वृद्धि भी की जा सकती है.