नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में हो रहे विलंब की जांच करेगा. न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कहा है कि यह प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा तय नहीं होने के बावजूद इस मुद्दे को अनिश्चित समय के लिए लटकाया नहीं जा सकता है. न्यायालय ने कहा है कि इस बारे में 2015 में आदेश आने के बाद से दो वर्ष बीत गये हैं. अदालत ने इस संबंध में केंद्र को जजों की नियुक्ति में हो रहे विलंब का कारण बताने को कहा है.
शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि इस बारे में 2015 में आदेश आने के बाद से दो साल बीत गये हैं. इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 नवंबर को होगी. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संविधान पीठ ने केेंद्र सरकार को प्रधान न्यायमूर्ति के परामर्श से नयी प्रक्रिया तय करने का निर्देश दिया था. नियुक्ति को लेकर केंद्र और कॉलेजियम के बीच लंबे समय से गतिरोध बना हुआ है.